ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: सड़क हादसे में पति की मौत के बाद पत्नी की भी गई जान, तीन मासूम के सिर से उठा मां-बाप का साया Bihar Politics: चिराग ने NDA की निकाली हवा...लोजपा(रामविलास) ने प्रेस कांंफ्रेंस से बनाई दूरी, शुरू किया प्रेशर पॉलिटिक्स Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में बड़ी लूट से हड़कंप, ज्वेलरी शॉप से 10 लाख के जेवर लूटकर भागे बदमाश Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में बड़ी लूट से हड़कंप, ज्वेलरी शॉप से 10 लाख के जेवर लूटकर भागे बदमाश Bihar News: पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अहम बैठक, मंत्री संजय सरावगी ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अहम बैठक, मंत्री संजय सरावगी ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Train News: दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार, अब इस स्टेशन से चलेंगी ये तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें Train News: दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार, अब इस स्टेशन से चलेंगी ये तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें Bihar News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार और पटना SSP को जारी किया नोटिस, दो सप्ताह में मांगा जवाब; क्या है मामला? Bihar News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार और पटना SSP को जारी किया नोटिस, दो सप्ताह में मांगा जवाब; क्या है मामला?

KK पाठक के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज, शिक्षकों को लेकर दिया था विवादित बयान

KK पाठक के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज, शिक्षकों को लेकर दिया था विवादित बयान

22-Feb-2024 05:17 PM

By First Bihar

MUZAFFARPUR: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते दो दिनों से सदन में केके पाठक के वायरल वीडियो को लेकर हंगामा जारी है। वही अब मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। 


बताया जाता है कि शिक्षकों को लेकर दिये गए बयान को लेकर केके पाठक के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। अधिवक्ता विनोद कुमार ने IPC की धारा 504, 506 के तहत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। सीतामढ़ी के नानपुर निवासी सुधीर झा के पुत्र आशिष कुमार और मुजफ्फरपुर के सरैया थाना निवासी चंद्रमा प्रसाद सिंह के पुत्र विनायक कुमार को इस मामले में गवाह बनाया गया है। 


जानकारी के अनुसार 9:15 में स्कूल खोलकर साफ सफाई करने को लेकर दिये गए बयान के खिलाफ केके पाठक पर अधिवक्ता विनोद कुमार ने IPC की धारा 504, 506 के तहत परिवाद दर्ज कराया है. मामले को लेकर 4 मार्च सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है. मामले को लेकर परिवादी सह अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी शिक्षिका है, बीते दिनों केके पाठक ने जो शिक्षकों की टाइमिंग को लेकर बयान दिया वो बेहद निंदनीय है, उन्होंने शिक्षकों के लिए गाली वाले शब्द का इस्तेमाल किया जिससे उन्हें बेहद ठेस लगा है. 


बता दें, स्कूल की टाइमिंग को लेकर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक अपने आदेश पर अड़े हुए हैं. गुरुवार को उन्होंने सभी डीईओ और डीपीओ के साथ की वीसी का कहा कि हर हाल में स्कूल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही चलेंगे.


बिहार विधानसभा में आज एक बार फिर केके पाठक को लेकर हंगामा हुआ। केके पाठक के वायरल वीडियो पर दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। वहीं सरकार की ओर से मंत्री विजय चौधरी ने इस संबंध में जवाब दिया। 


उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी को सामान्य नागरिक को भी गाली देने का अधिकार नहीं है। ऐसे में शिक्षक या विधायक को कोई अधिकारी कैसे गाली दे सकता है? हमने इस पर घोर आपत्ति जतायी है। अगर सदस्य अपने कथन के पक्ष में ऐसी कोई वीडियो  क्लिपिंग दिखाना चाहेंगे तो एक-एक प्रश्न में वीडियो चलने लगेगा। यह परंपरा उचित नहीं होगी।