ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: 15 सितंबर को अमृत भारत का परिचालन, जोगबनी और सहरसा से यहां तक चलेगी ट्रेन, प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी शिवहर में पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया FIR अररिया में 4 दिनों से बिजली गायब: ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम हंगामा सहरसा में शिक्षिका के घर दिनदहाड़े चोरी, 10 लाख के जेवरात और नगदी पर किया हाथ साफ ब्रह्मपुर में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन: BJP सहित सहयोगी दलों के नेताओं ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन गोल एजुकेशन विलेज में "हाउ टू क्रैक नीट" सेमिनार, मेडिकल की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों ने लिया भाग Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश सुमित सिंह हत्याकांड: राजद नेता रामबाबू सिंह ने राजपूत महापंचायत के आंदोलन को दिया समर्थन बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 15वां जत्था, अब तक 2700 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन

नहीं कम हो रही लालू यादव की मुश्किलें, पटना की CBI कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी

नहीं कम हो रही लालू यादव की मुश्किलें, पटना की CBI कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी

02-Apr-2022 01:01 PM

By

PATNA : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चारा घोटाला के एक मामले में पटना की CBI कोर्ट ने रांची के होटवार केंद्रीय कारा को निर्देश जारी किया है। सीबीआइ के प्रभारी जज ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को पटना की कोर्ट में 30 अप्रैल को पेश करने का निर्देश जेल प्रबंधन को दिया है। इस मामले में सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव समेत तीन आरोपितों को अदालत में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। बीमार होने के कारण लालू कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे।


बता दें कि शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई टल गई थी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था. लेकिन, जज के नहीं बैठने के कारण लालू की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब 8 अप्रैल को लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।


कुल पांच मामलों में से चार में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है। डोरंडा कोषागार मामले में जमानत के लिए उनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिक दाखिल की गई है। लालू की ओर से जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारी होने का हवाला दिया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में बिता दी है, इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। 


बता दें कि सीबीआइ कोर्ट के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। लालू की तबीयत खराब होने के कारण उनका रांची रिम्स में इलाज चल रहा था। हालत चिंताजनक होने पर उन्हें मेडिकल बोर्ड की अनुमति पर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया था।