60 साल के जीजा संग फरार हुई 35 साल की साली, परेशान पति ने रख दिया 10 हजार का इनाम वैशाली में पारिवारिक रंजिश का खौफनाक अंजाम, चचेरे भाई ने युवक को मारी गोली कटिहार में करंट से 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत, 4 लोग झुलसे, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप एक्शन मोड में पटना पुलिस: चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश, बॉस समेत 7 गिरफ्तार JEHANABAD: अलीनगर पाली इमामबाड़े में राज्यपाल ने की ज़ियारत, बोले..लीडर वही जो सिर देने की ताकत रखे Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में इंजीनियर से लूटपाट, विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में इंजीनियर से लूटपाट, विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली बखोरापुर में ऐतिहासिक किसान सम्मान समारोह, अजय सिंह ने किसानों को दी सशक्त भविष्य की सौगात बेगूसराय में रिश्तों का कत्ल: साले ने कुदाल से काटकर की जीजा की निर्मम हत्या, इलाके में सनसनी Bihar Crime News: बिहार के वहसी पिता की शर्मनाक करतूत, सगी बेटी के साथ कई सालों से जबरन कर रहा था रेप; थाने पहुंचा मामला
16-Apr-2021 01:59 PM
By
BHAGALPUR : भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को दस साल की कैद और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड देने की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रोहित शंकर की अदालत में दुष्कर्म के आरोपी अमर कुमार को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है.
बता दें कि घटना 28 दिसंबर 2015 की है. इसाकचक थाना क्षेत्र में आरोपी अमर कुमार ने अपने ही घर के आंगन में खेल रही बच्ची को शाम के समय घर में अकेली बच्ची के होने का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. बाद में बच्ची ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी जिसके बाद इसाकचक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई.
इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रोहित शंकर की अदालत ने आरोपी अमर कुमार को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है. हालांकि पीड़ित पक्ष को सरकार की ओर से 2 लाख रुपये मुआवजा देने की भी बात कही गई है.