लुधियाना में सीतामढ़ी की बेटी की दर्दनाक मौत, शादी के दबाव में आकर केमिकल टैंक में कूदकर दी जान सीतामढ़ी में एटीएम बदलकर ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब, तीन साइबर फ्रॉड गिरफ्तार चुनाव से पूर्व मोतिहारी में बड़ी कार्रवाई: मुखिया पति कमरुद्दीन मियां के घर से हथियार और लग्जरी गाड़ियां बरामद Bihar Police News: बिहार के इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, तीन नए थानाध्यक्षों की हुई तैनाती; दो लाइन हाजिर Bihar News: बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पहुंचीं गयाजी, विष्णुपद मंदिर में मां सुषमा स्वराज का किया पिंडदान Bihar News: बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पहुंचीं गयाजी, विष्णुपद मंदिर में मां सुषमा स्वराज का किया पिंडदान Bihar Police Modernization: आधुनिक हथियारों से लैस होगी बिहार पुलिस, केंद्र सरकार ने जारी किए इतने करोड़; अपराधियों की अब खैर नहीं Bihar Police Modernization: आधुनिक हथियारों से लैस होगी बिहार पुलिस, केंद्र सरकार ने जारी किए इतने करोड़; अपराधियों की अब खैर नहीं बिहार में बकरी के लिए चली गोली, युवक की मौत, सौतेले भाई ने दिया घटना को अंजाम हम नहीं सुधरेंगे, राहुल-तेजस्वी ने खाई कसम, एक बार फिर प्रधानमंत्री और उनके माता जी का किया अपमान: नित्यानंद
06-Jun-2024 07:33 PM
By First Bihar
MADHUBANI : 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने और कपड़ा फाड़कर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में मधुबनी कोर्ट ने चार आरोपियों को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10- 10 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। मामला मधुबनी के हरलाखी थानाक्षेत्र का है।
बताया जाता है कि 12 मार्च, 2021 को गांव की एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची घास काटने खेसारी के खेत में गई थी। इसी दौरान चार आरोपी अफरोज अंसारी, रिजवान अंसारी, छोटू कामत और सरफरोश अंसारी ने उसे अकेला पाकर पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हड़कतें करने लगे। उन्होंने बच्ची के कपड़े को फाड़कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया।
बच्ची के शोर मचाने पर सभी आरोपी मौके से फरार हो गये। मामला थाने में दर्ज की गई। जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ADJ- 7 देवेश कुमार की अदालत ने सभी को दोषी पाते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर सभी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। मामले में सरकार की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक कुमारी मधु रानी और पीड़िता के अधिवक्ता अजय कुमार झा यश ने अपना पक्ष रखा।