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रीतलाल यादव के खिलाफ FIR, पटना में भाई समेत 12 लोगों पर हुआ केस

रीतलाल यादव के खिलाफ FIR, पटना में भाई समेत 12 लोगों पर हुआ केस

30-Aug-2020 06:34 PM

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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आरजेडी एमएलसी रीतलाल यादव पर पटना में एफआईआर दर्ज किया गया है. राजधानी पटना के दानापुर थाना में एमएलसी और उनके भाई के ऊपर मामला दर्ज कराया गया है. इसके अलावा रीतलाल यादव के समर्थकों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है.


एमएलसी रीतलाल यादव के भाई पिंकू, गुड्डू, रणजीत और संतोष समेत कुल 12 लोगों के ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इसके अलावा अज्ञात 150 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है. बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर इन सभी लोगों के ऊपर पटना के दानापुर थाना में मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक दानापुर थाना इलाके के आशियाना मोड़ पर लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी. सड़क पर काफी ज्यादा भीड़ थी. गाड़ियों का काफिला था. जिसके कारण दानापुर के अंचलाधिकारी ने स्वतः एक्शन लेते हुए एमएलसी और उनके समर्थकों के ऊपर मामला दर्ज कराया.


आपको बता दें कि बाईट दिन शनिवार को ही एमएलसी रीतलाल यादव बेऊर जेल से शाम छह बजे जमानत पर रिहा हुए थे. पटना हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ईडी के चल रहे मनी लांड्रिंग मामले में तय सजा से अधिक दिनों तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रहने पर आरोपित रीतलाल यादव को जमानत पर मुक्त करने आदेश जारी किया है. इसी आदेश को लेकर पटना के एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येन्द्र पाडेय ने जेल में बंद रीतलाल यादव को जमानत पर छोड़ने का आदेश जारी किया गया.


रीतलाल दस साल से लगातार न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल के गोदावरी खंड में बंद थे. उनपर कई आपराधिक मामले कोर्ट में लंबित चल रहे हैं और कई आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष उनके आरोप साबित करने में असफल रहा है. कोर्ट ने उन्हें अपराध के आरोप से बरी कर दिया है. कोर्ट में लंबित अन्य आपराधिक मामलों में वे जमानत पर हैं.


रीतलाल यादव 4 सितंबर 2010 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उसके बाद रीतलाल यादव लगातार बेऊर जेल में बंद थे. बीच में 15 दिनों के लिए बेटी की शादी में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट ने पैरोल पर जाने की अनुमति दी थी. 25 जनवरी 2020 को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जेल मुक्त हुए और फिर 10 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था.