ब्रेकिंग न्यूज़

मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Bihar News: गयाजी के सूर्यकुंड तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत, भीषण गर्मी या है कोई और वजह?

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की

01-Aug-2024 02:24 PM

By First Bihar

DESK: इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली याचिका को खारिज कर दिया है।


दरअसल, मधुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष ने इस विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाओं को मंजूर कर लिया और मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।


इससे पहले हाई कोर्ट ने 6 जून को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की थीं जिनपर मुस्लिम पक्ष ने गोपनीयता पर सवाल उठाए और उन्हें खारिज करने की अपील हाई कोर्ट से की थी हालांकि हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार करते हुए हिंदू पक्ष की सभी याचिकाओं को मंजूर कर लिया है।