ब्रेकिंग न्यूज़

बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी

राज्य सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना संकट में 15 दिन सरकारी अस्पताल में सेवा देंगे प्राइवेट डॉक्टर, मना करने वाले का लाइसेंस होगा रद्द

राज्य सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना संकट में 15 दिन सरकारी अस्पताल में सेवा देंगे प्राइवेट डॉक्टर, मना करने वाले का लाइसेंस होगा रद्द

06-May-2020 03:29 PM

By

MAHARASHTRA : कोरोना संकट के बीच बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फरमान जारी किया है. उद्धव ठाकरे सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों 15 दिन सरकारी अस्पताल में सेवाएं देने का फरमान जारी किया है. 

इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई डॉक्टर सरकार के फैसले को मानने से इंकार करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. लेकिन सरकार ने इस आदेश में 55 साल के उम्र से अधिक वाले डॉकट्र को छूट दी है. 

बता दें कि माहाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर राज्य सरकार ने यह फरमान जारी किया है. सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में किसी भी हाल में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर को 15 दिन सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं देनी ही होगी. यदि कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर सरकारी अस्पताल में अपनी सेवा देने से इंकार करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.