ब्रेकिंग न्यूज़

आतंकी हमले के खिलाफ छातापुर में कैंडल मार्च, यह निर्दोष लोगों पर नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की आत्मा पर हमला है: संजीव मिश्रा सीतामढ़ी में ट्रांसजेंडर से अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या, पूजा समेत चार आरोपी गिरफ्तार Pahalgam Terror Attack: अटारी-वाघा बॉर्डर बंद होने से वापस लौट गई शैतान सिंह की बारात, बेकार गया 4 साल लंबा इंतजार IAS अधिकारी KK पाठक की बिहार से विदाई, अब केंद्र में निभाएंगे नई जिम्मेदारी Paghalgam Terror Attack: भारत इस दिन कर सकता है पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त का बड़ा दावा बिहार में समलैंगिक विवाह का मामला: 3 बच्चों की मां ने नाबालिग लड़की से की शादी Pahalgam Terror Attack: “चलो मंदिर चलते हैं”, कैसे भगवान शिव के आशीर्वाद ने बचा ली इस कपल की जान, पढ़कर आप भी कहेंगे “हर हर महादेव” हाजीपुर-शाहपुर पटोरी-बरौनी-मानसी के रास्ते दानापुर और सहरसा के बीच चलायी जा रही स्पेशल ट्रेन का विस्तार, 29 अप्रैल से सुपौल तक परिचालन बिहार में भीषण गर्मी का सितम: औरंगाबाद में पारा 46.2 डिग्री पार, पटना के संपतचक में 45.7 °C, रात में बारिश होने की संभावना Mohan Bhagwat: ‘पड़ोसियों को हम तंग नहीं करते लेकिन दंड देना राजा का कर्तब्य’ RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान

लॉकडाउन में अब छूट का दायरा बढ़ा, आटा मिल से लेकर किताब और इलेक्ट्रिक शॉप भी खुलेंगे

लॉकडाउन में अब छूट का दायरा बढ़ा, आटा मिल से लेकर किताब और इलेक्ट्रिक शॉप भी खुलेंगे

22-Apr-2020 07:38 AM

By

DESK : देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छूट वाली सेवाओं को लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय का कहना है कि पहले जारी दिशा-निर्देशों के तहत घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की इजाजत है। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल को भी परिचालन की अनुमति दी जा चुकी है। इलेक्ट्रि‍क फैन और स्कूली किताबों की बिक्री की भी इजाजत है।


गृह मंत्रालय ने बताया कि अब तक जारी दिशा-निर्देशों के तहत सेवाओं और गतिविधियों को मिली छूट को लेकर आ रहे प्रश्नों को देखने के बाद नए सिरे से नोट जारी किया जा रहा है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में मंत्रालय ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को परिचालन की अनुमति है। कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं। मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी अनुमति है। 


हालांकि रेड जोन व ऑरेंज जोन में गतिविधियों को छूट नहीं दी गई है। वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन होता रहेगा। जहां संक्रमण के ज्यादा मामले हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है। नियंत्रित मामले वाले क्षेत्रों को ऑरेंज जोन में और संक्रमण मुक्त क्षेत्रों को ग्रीन जोन में रखा गया है। पब, सिनेमाहॉल, बार, मॉल, जिम आदि और सभी शैक्षणिक संस्थान हर जगह बंद रहेंगे।