ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar parbhari mantri list : बिहार सरकार ने जारी की प्रभारी मंत्रियों की नई सूची, सभी जिलों को सौंपे गए नए प्रभारी मंत्री Bihar News : प्रधानमंत्री की रैली के बीच बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने दिखाई संवेदनशीलता, जाम में फंसी एंबुलेंस को खुद निकाला बाहर Judicial system in Bihar: बिहार की अदालतों में न्याय की रफ्तार सुस्त,71% केस 3 साल से लंबित! 24% जजों के पद खाली: रिपोर्ट Bihar News :हाई कोर्ट ने बीपीएससी और सरकार से शिक्षक बहाली में ईडब्ल्यूएस आरक्षण घटाने पर जवाब तलब किया Train news: नमो भारत ट्रेन का रूट-शेड्यूल और किराया तय, एक क्लिक में जानिए सबकुछ Patna Pakistani nationals: पटना में 27 पाकिस्तानी नागरिकों को लौटना होगा, वीजा रद्द कर कार्रवाई शुरू Chanakya Niti: ये 6 दुख तोड़ देते हैं इंसान को अंदर से, क्या आप भी इनसे गुजर रहे हैं? Bihar News : मिड डे मील में सांप मिलने से बबाल, मोकामा के स्कूल में 100 बच्चे बीमार; पढ़िए पूरी खबर Bihar News: बिहार में फिर शर्मसार हुई शिक्षा व्यवस्था, मुंगेर में वरीय शिक्षक द्वारा बच्चों से कार धुलवाने का वीडियो वायरल Bihar weather update: बिहार में इस दिन से बदलेगा मौसम का मियाज, 7 जिलों में मिलेगी गर्मी से राहत

Bihar News: हत्या के मामले में ससुर-दामाद को उम्रकैद की सजा, संपत्ति के लिए छोटे भाई की पीट-पीटकर ले ली थी जान

Bihar News: हत्या के मामले में ससुर-दामाद को उम्रकैद की सजा, संपत्ति के लिए छोटे भाई की पीट-पीटकर ले ली थी जान

22-Dec-2024 12:05 PM

By First Bihar

MUNGER: मुंगेर में 14 वर्ष पूर्व हुए मो. कल्लू उर्फ कलीम हत्याकांड में एडीजे पंचम धीरज कुमार मिश्रा की कोर्ट ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए हत्यारे भाई एवं उसके दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ पांच हजार रुपय का अर्थदंड भी लगाया है।


दरअसल, 14 वर्ष पूर्व मुंगेर के मुर्गियाचक निवासी मो. कल्लू उर्फ कलीम की हत्या के मामले में एडीजे पंचम धीरज कुमार मिश्रा के कोर्ट में सेशन वाद संख्या 846/2010 मे सजा के बिन्दु पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद हत्यारे बड़े भाई मो. बरकत अली एवं उनके दामाद मो. जावेद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ पांच हजार रुपय का अर्थदंड भी लगाया है।


सजा सुनाने के बाद जावेद की पत्नी कई बार बेहोश हो गई। इसको लेकर एपीपी को भी सुरक्षा प्रदान किया गया। इस मामले मे मृतक के चार रिस्तेदार में मंझले भाई, भाभी, दीदी एवं जीजा के साथ अन्य तीन गवाह पक्षद्रोही हो गया था। एपीपी सुशील कुमार ने बताया कि बीते कई वर्षों से मामले निर्णय हेतु लंबित चला आ रहा था पर सारे गवाह और जांच पूरी होने के बाद दोषियों को सजा मिली। 


बता दें कि 18 मार्च 2010 को घर में बंटवारे को लेकर छोटे भाई मो. कल्लू उफ कलीम एवं बड़े भाई मो. बरकत मे विवाद हुआ। इसी दौरान मो. बरकत अली का दामाद मो. जावेद वहां पहुंचा फिर ससुर एवं दामाद ने मो. कल्लू के सिर पर लाठी एवं लोहे के रॉड से मारा, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। जिसको लेकर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।