ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में यहाँ ₹101 करोड़ खर्च कर होगा सड़क निर्माण, टेंडर जारी Road Accident: गयाजी जा रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार, ट्रक से भिड़ंत में एक की मौत; कई घायल Bihar News: बिहार चुनाव से पहले DM-SP बढ़ गई जिम्मेदारी, हर जिले के संवेदनशील इलाकों की पहचान में जुटा प्रशासन Patna News: गांधी मैदान में रावण वध के लिए सुरक्षा टाइट, 128 सीसीटीवी और 13 वाच टावर से होगी निगरानी Bihar News: तेजस्वी यादव समेत चार नेताओं पर FIR, "माई-बहिन मान योजना" के नाम पर महिलाओं से ठगी का आरोप Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में आज भीषण वर्षा, IMD का अलर्ट जारी Train News: दानापुर-जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया तय, बुकिंग शुरू; यहां देखें पूरी जानकारी कटिहार सदर अस्पताल में सांप के काटने से महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप कायमनगर में महिला चौपाल: सोनाली सिंह ने सुनीं महिलाओं की समस्याएं, दी माई-बहिन मान योजना की जानकारी सनातन जोड़ो यात्रा के तीसरे चरण में उमड़ा जनसैलाब, राजकुमार चौबे बोले..बक्सर बन सकता है अयोध्या-काशी से भी आगे

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को कोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में अदालत ने किया बरी

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को कोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में अदालत ने किया बरी

02-Dec-2023 08:05 PM

By First Bihar

PATNA: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मानहानि के एक मामले में पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने लालू प्रसाद को बरी कर दिया है। लालू ने साल 2017 में भागलपुर में एक रैली के दौरान एक रिटायर्ड अधिकारी और शिक्षाविद का नाम सृजन घोटाला से जोड़ा था और उनके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए थे।


दरअसल, साल 2017 में भागलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने सृजन घोटाला को लेकर रिटायर्ड अधिकारी और शिक्षाविद उदयकांत मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे और सृजन घोटाला के आरोपियों को सरंक्षण देने का आरोप लगाया था। जिसके बाद उदयकांत मिश्रा ने लालू प्रसाद के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।


जिसके बाद पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने लालू प्रसाद के खिलाफ मानहानि का केस चलाने की मंजूरी दी थी। शिकायतकर्ता उदयकांत मिश्रा सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से समझौता पत्र अदालत में दाखिल किया गया। कोर्ट ने समझौता पत्र को स्वीकार करते हुए लालू प्रसाद को बरी कर दिया।