ब्रेकिंग न्यूज़

IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Patna Metro: यहां बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन, हर दिन 1.41 लाख यात्री करेंगे सफर Bihar News: गयाजी के सूर्यकुंड तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत, भीषण गर्मी या है कोई और वजह? Bihar News: गयाजी के सूर्यकुंड तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत, भीषण गर्मी या है कोई और वजह? बिहार के इस रूट पर पहली बार चली ट्रेन, आज़ादी के बाद रचा गया इतिहास BIHAR: बारात जा रहे बाइक सवार को हाइवा ने रौंदा, दो युवकों की दर्दनाक मौत, घर में मातम का माहौल Bihar News: बिहार की इस नदी पर 200 करोड़ की लगत से बनेगा पुल, इंजीनियरों की टीम ने किया सर्वे Mansoon in Bihar: बिहार में मानसून की एंट्री को लेकर आई गुड न्यूज, मौसम विभाग ने दिया नया अपडेट Mansoon in Bihar: बिहार में मानसून की एंट्री को लेकर आई गुड न्यूज, मौसम विभाग ने दिया नया अपडेट

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

13-Sep-2024 07:05 AM

By First Bihar

DESK : दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआइ की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा।


दरअसल, केजरीवाल को अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआइ केस में जमानत दे देता है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि मनीलांड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और उजज्वल भुइयां की पीठ ने गत पांच सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।


जानकारी हो कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था उस वक्त वह ईडी के मनीलांड्रिंग केस में पहले से ही जेल में थे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआइ गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। केजरीवाल ने दोनों ही आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।



केजरीवाल ने याचिकाओं में सीबीआइ की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई और जमानत देने की मांग की है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए दलील दी थी कि सीआरपीसी की धारा 41 ए में पूछताछ का नोटिस भेजे बिना सीधे गिरफ्तार करना गैरकानूनी है उन्हें रिहाई दी जानी चाहिए।


उधर, सीबीआइ ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा था कि उन्हें जमानत के लिए पहले सत्र अदालत जाना चाहिए था वह सीधे हाई कोर्ट गए जो कि ठीक नहीं हैं। यह भी कहा था कि केजरीवाल को जमानत मिलने से वह सबूतों से छेड़छाड़ कर मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।