Bihar electricity: बिना सूचना बिजली गई तो होगी कार्रवाई, बिहार में बिजली विभाग पर गिरी गाज! BJP B Team: "मुझे BJP की B टीम कहने वाले जोकरों को सामने लाओ", विपक्ष पर बरसे ओवैसी Bihar News: इन रेलवे स्टेशनों की कायापलट करने की तैयारी, 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, महानगरों के लिए हाई स्पीड ट्रेनें.. और भी बहुत कुछ Patna Crime News: पटना में गोली मारकर शख्स की हत्या, बदमाशों ने सरेआम गोलियों से भूना; ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप Apartment registry law : बिहार में फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव, अब जमीन की नहीं होगी...जानिए नया नियम Bihar politics: देश की छवि खराब कर रही कांग्रेस –फायरब्रांड मंत्री गिरिराज सिंह का तीखा वार Bihar expressway: यहाँ जाने वालों के लिए बन रहा है फोरलेन एलिवेटेड रोड, अब सफर होगा आसान ! Road Accident: सड़क हादसे में बारात से लौट रहे 3 लोगों की मौत, कई घायल Bihar Crime News: अवैध नर्सिंग होम में जच्चा-बच्चा की मौत, डॉक्टर फरार Arif Mohammad Khan : सोये प्रशासन और कुलपति को जगाएंगे राज्यपाल साहब ...बोले यूनिवर्सिटी ज्ञान का मंदिर है, बमबाजी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी!
13-Jul-2022 06:28 PM
By
PATNA: पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। गोपालगंज जहरीली शराब कांड मामले की आज सुनवाई की गयी। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान 9 आरोपियों की फांसी की सजा को रद्द किया है। उत्पाद विशेष कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया है। बता दें कि यह मामला 2016 का है। गोपालगंज के खजूरबन्नी में जहरीली शराब से बीस लोगों की मौतें हुई थी। वही कई लोगों की आंख की रोशनी भी चली गयी थी। इसी मामले में आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस हरीश कुमार ने मामलें में दायर अपीलों की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। जिस पर बुधवार को सुनवाई की गयी। आरोपी छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लाल बाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, मुन्ना की फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
बता दें कि गोपालगंज के उत्पाद विशेष कोर्ट सह एडीजे लवकुश कुमार ने 9 अभियुक्तों को फांसी की सजा और 4 महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी।