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28-Feb-2022 10:24 PM
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NAWADA: मानसिक रुप से विक्षिप्त नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी युवक को आज कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। 12 अगस्त 2015 को हुई इस घटना में नवादा की विशेष पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश शशिकांत ओझा ने सेामवार को रेप के दोषी युवक अरविंद यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दोषी युवक नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यह मामला महिला थाना कांड संख्या- 53/15 से जुड़ा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 12 अगस्त 2015 की 9 साल की बच्ची जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। वह घर में अकेली थी। मां दूसरे के घर में काम करने के लिए गई हुई थी। जब पीड़िता की मां घर पहुंची तब देखा कि बेटी घर पर नहीं है। उसने बच्ची की काफी खोजबीन की।
तभी पास के घर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जब महिला वहां पहुंची तो बच्ची को घायल अवस्था में देख वह हतप्रभ रह गयी। गांव के लोगों से पता चला कि उन्होंने अरविंद यादव को निकलकर जाते देखा है। विक्षिप्त बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना से इलाके के लोग सकते में आ गये।
आनन-फानन में पीड़िता की मां महिला थाना पहुंची जहां उसने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। महिला थाने में कांड संख्या- 53/15 दर्ज किया गया। इस दौरान पीड़िता की मां का भी बयान दर्ज कराया गया। पीड़ित बच्ची का मेडिकल जांच कराया गया। गवाहों के बयान के आधार पर दोषी अरविंद यादव को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।