पटना में 24 पाकिस्तानी महिलाओं की लिस्ट जारी, तीन ने ली भारतीय नागरिकता 40 साल दरगाह की सेवा के बाद श्यामलाल की घर वापसी, पहलगाम आतंकी हमले से हुआ हृदय परिवर्तन Bihar News: सदर अस्पताल में मिला 25 वर्षीय युवक का शव, प्रेमिका के परिवार वालों पर हत्या का आरोप आतंकवादी हमले के खिलाफ पटना में महागठबंधन का कैंडल मार्च, तेजस्वी यादव-मुकेश सहनी सहित कई नेता रहे मौजूद Road Accident: भारतीय सेना के जवान की सड़क हादसे में मौत, पिता के निधन के बाद छुट्टी पर आए थे घर गोपालगंज में 4 दिन से लापता युवती की लाश बगीचे से बरामद, हत्या के विरोध में परिजनों ने किया सड़क जाम हंगामा CSKvsSRH: 10वें स्थान को लेकर CSK और SRH में रोचक जंग के बीच चेन्नई को मिले भविष्य के 2 सुपरस्टार BIHAR NEWS: विनोद सिंह गुंजियाल बने बिहार के नये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 2007 बैच के हैं IAS अधिकारी महागठबंधन में महाघमासान होना तय! RJD से दबने को तैयार नहीं कांग्रेस, को-ओर्डिनेशन कमेटी में दिखा दिया अपना जोर Pahalgam Terror Attack: रूस की अपने नागरिकों को सलाह, “पाकिस्तान की यात्रा न करें”, भारत-पाक के बीच तनाव से पूरी दुनिया अलर्ट
29-Sep-2023 06:11 PM
By First Bihar
DELHI: देश में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण कानून बन गया है। संसद की दोनों सदनों से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा में यह विधेयक 20 सितंबर को जबकि राज्यसभा से बीते 21 सितंबर को पारित हुआ था। दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसपर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी।
दरअसल, केंद्र सरकार ने बीते 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था। इस दौरान सरकार ने महिला आरक्षण बिल को 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया। सदन में दो दिन इस बिल पर चर्चा हुई। कुछ दलों को छोड़कर सभी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया। लोकसभा में इस बिल के समर्थन में कुल 454 मत पड़े और जबकि दो वोट विरोध में पड़े थे। इसके बाद लोकसभा से यह बिल पारित हो गया था।
इसके बाद सरकार ने इस बिल को 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 214 वोट पड़े। राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पारित हो गया। इसके बाद बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद महिला आरक्षण बिल कानून बन गया है। बता दें कि इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।