Air India के एक और विमान में आई तकनीकी खराबी, दिल्ली से यहां जा रही फ्लाइट रद्द Air India के एक और विमान में आई तकनीकी खराबी, दिल्ली से यहां जा रही फ्लाइट रद्द Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर खूनी खेल, फरियाद लेकर थाने पहुंचे लोगों को पुलिस ने भगाया Bihar Crime News: बिहार से आई बेहद शर्मनाक तस्वीर, दबंगों ने मर्यादा को किया तार-तार; सरेआम महिलाओं के सामने की गंदी हरकत Bihar Crime News: बिहार से आई बेहद शर्मनाक तस्वीर, दबंगों ने मर्यादा को किया तार-तार; सरेआम महिलाओं के सामने की गंदी हरकत Bihar Crime News: पुलिस की कस्टडी से चकमा देकर कैदी फरार, पटना सिविल कोर्ट में पेशी से पहले भागा Bihar Crime News: पुलिस की कस्टडी से चकमा देकर कैदी फरार, पटना सिविल कोर्ट में पेशी से पहले भागा Bihar Crime News: बिहार में माहौल खराब करने की कोशिश, शरारती तत्वों ने हनुमान मंदिर को तोड़ा; ग्रामीणों ने किया भारी बवाल Bihar News: हजार करोड़ से ज्यादा खर्च कर यहां होगा फोरलेन सड़क का निर्माण, लाखों लोगों को फायदा Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर AAP का बड़ा एलान, पटना पहुंचे केजरीवाल के नेता ने बताया चुनावी प्लान
30-Jan-2024 03:06 PM
By First Bihar
DESK : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले महीने होने वाले आम चुनावों से पहले बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी अदालत ने इमरान खान को आधिकारिक रहस्यउजागर करने के लिए 10 साल की सजा सुनाई। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसकी जानकारी दी है।
पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के अलावा, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 'साइफर' मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह मामला गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय कूटनीतिक पत्रों (Cipher) को सार्वजनिक करने से जुड़ा है। पाकिस्तान में आठ फरवरी आम चुनाव होने वाले हैं।
पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के अलावा, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 'साइफर' मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि यह मामला गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय कूटनीतिक पत्रों को सार्वजनिक करने से जुड़ा है। पाकिस्तान में आठ फरवरी आम चुनाव होने वाले हैं।
आपको बताते चलें कि, रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक ‘‘झूठा मामला है। मीडिया या जनता को इससे दूर रखा गया।’’
उनकी पार्टी ने व्हॉट्सएप संदेश में कहा, ‘‘हमारी कानूनी टीम इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देगी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मामले की लचर सुनवाई के तहत दो बार कार्यवाही को रद्द कर दिया था, मीडिया तथा जनता की पहुंच का आदेश दिया था। फिर भी कानूनी टीम को जाने नहीं दिया गया, उसे अलग रखा गया और जल्दबाजी में निर्णय लिया गया। ऐसे में उम्मीद है कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर सजा को निलंबित कर दिया जाएगा।’’