Road Accident: BPSC परीक्षा देकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, एक गंभीर रूप से घायल Bihar Crime News: पत्नी से अनबन के बाद युवक की हत्या, बदमाशों ने गोलियों से भूना Durga Puja 2025: पटना में इस साल इतनी पूजा समितियों को मिलेगा दुर्गापूजा का लाइसेंस, सुरक्षा मानकों पर होगी सख्ती Durga Puja 2025: पटना में इस साल इतनी पूजा समितियों को मिलेगा दुर्गापूजा का लाइसेंस, सुरक्षा मानकों पर होगी सख्ती Bihar News: बिहार में इस राज्य से जमकर हो रही AK-47 की तस्करी, इन जिलों में सबसे ज्यादा डिमांड Patna News: पटना में सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम Patna News: पटना में सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम BrahMos: चीन के दुश्मन को ब्रह्मोस की अंतिम खेप देगा भारत, वियतनाम के साथ भी ₹6000 करोड़ का सौदा अंतिम चरण में Bank Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का मौका, बिना एग्जाम दिए ही कर सकते है जॉब; मिलेगी लाखों की सैलरी बिहार में दर्दनाक हादसा: स्कूल से बिना सूचना निकले तीन छात्र नहर में डूबे, तीनों की मौत
12-May-2021 08:44 PM
By
PATNA : बक्सर के गंगा नदी में तैरती मिली लाशों का मामला अभी नहीं पड़ा है. कल गुरूवार को पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी. उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. साथ ही पीएमसीएच ऑक्सीजन घोटाले पर भी कल बहस होगी. बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने साथ ही हर गांव तक कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन और दवाइयां सुनिश्चित कराने के लिए दायर पेटिशन पर बुधवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई.
बिहार में कोरोना से निपटारे के लिए सरकारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रही जनहित मामलों की सुनवाई करते हुए बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मौखिक तौर पर निर्देश दिया है कि बक्सर में तैरती लाशों के बारे में और पीएमसीएच में ऑक्सीजेंन सिलेंडर के घपले का अंदेशा देती कोर्ट मित्र की रिपोर्ट पर गुरुवार को स्थिति स्पष्ट करें. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खण्डपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य की तरफ से दायर जनहित याचिकाओं को सुनते हुए उक्त निर्देश दिया. गौरतलब है कि इस मामले में एडवोकेट प्रियंका की तरफ से दायर हुई हस्तक्षेप याचिका पर भी बुद्धवार को खण्डपीठ ने सुनवाई किया.
सीनियर एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा ने उक्त पेटिशन कोर्ट को कहा कि सूबे के तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल अस्पताल में कोविड केयर सेंटर खुले और सभी जगह पर्याप्त ऑक्सीजेंन सिलेंडर , दवाइयां मिलती रहे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य में कोविड मेडिकल प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं हो रहा है. कई जगह डॉक्टर अलग अलग दवाइयां लिख रहे हैं तो कहीं अलग तरीके से इलाज करा रहे हैं. साथ में राज्य में कोविड के आने वाले तीसरे लहर की समुचित तैयारी के लिए भी गुहार लगाया गया. हाई कोर्ट ने कहा कि इन सभी बिंदुओं जल्द ही सुनवाई होगी.
वहीं राज्य सरकार की तरफ से सूबे के तमाम कोविड अस्पतालों में मरीजों की संख्या, बेड और ऑक्सीजेन की आपूर्ति और रोजाना होने वाले कोविड टेस्ट के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया गया. राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि कोविड -19 से निपटने के लिए राज्यव्यापी प्रबंधन में एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी का गठन 11 मई को कर लिया गया है. इस समिति में 12 सदस्य हैं जिसके संयोजक, निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण ), स्वास्थ्य सेवाएं और बिहार सरकार होगी.
अन्य 11 सदस्य इस प्रकार हैं -
1 ) पटना एम्स डायरेक्टर डॉ पी. के. सिंह
2) डॉ अब्दुल हई, निदेशक एच एम आर आई , पटना
3) डॉ विजय प्रकाश भूतपूर्व विभाग अध्यक्ष - मेडिसिन , पीएमसीएच , पटना
4) डॉ एस एन आर्या वरीय चिकित्सक
5 ) डॉ आर एन विश्वास , आईजीआईएमएस , पटना के निदेशक
6) डॉ एस के शाही , आईजीआईएमएस , पटना
7) डॉ प्रदीप दास , आईजीआईएमएस , पटना
8) डॉ हेमंत शाह , बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन
9 ) डॉ सत्येंद्र नारायण सिंह विभागअध्यक्ष , माइक्रो बायोलॉजी , पीएमसीएच , पटना
10 ) रीजनल टीम लीडर , विश्व स्वास्थ्य संगठन
11 ) डॉ सैयद हुब्बे अली , स्वस्थ प्रितिनिधि यूनिसेफ , पटना