हम नहीं सुधरेंगे, राहुल-तेजस्वी ने खाई कसम, एक बार फिर प्रधानमंत्री और उनके माता जी का किया अपमान: नित्यानंद Maha Yagya: श्री विद्या दस कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का पहला दिन संपन्न, विजयवाड़ा में भव्य आयोजन Maha Yagya: श्री विद्या दस कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का पहला दिन संपन्न, विजयवाड़ा में भव्य आयोजन नरपतगंज से अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ, सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने दिखाई हरी झंडी BPSC : BPSC 71वीं PT परीक्षा कल, भूल कर भी न करें यह काम; जान लीजिए आयोग का नया रूल Patna News: पाकिस्तान से धमकी मिलने के बाद बिहार में हाई अलर्ट, पटना जंक्शन पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान Patna News: पाकिस्तान से धमकी मिलने के बाद बिहार में हाई अलर्ट, पटना जंक्शन पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान जमुई में 130 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा गया 6 तस्कर, चोर समझकर ग्रामीणों ने दबोचा किया पुलिस के हवाले BIHAR NEWS : जमुई में तालाब में डूबने से युवक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ Bihar News: बिहार में लड़की का हाईवोल्टेज ड्रामा, बॉयफ्रेंड से शादी के लिए बिजली के टावर पर चढ़ी; जानिए.. फिर क्या हुआ?
01-Aug-2024 10:31 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार की पश्चिमी चंपारण सीट से सांसद डॉ. संजय जायसवाल को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 7 साल पुराने आपराधिक मामले में कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। इस मामले में राज्य सरकार को कोर्ट ने तलब किया है और हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
दरअसल मामला 18 फरवरी 2017 का है जब बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने विधान पार्षद चुनाव के दौरान एक सड़क का उद्घाटन किया था। जिसे आचार संहिता के उल्लंघन बताया गया था। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में उनके खिलाफ अंचलाधिकारी ने केस दर्ज कराया गया था।
अंचलाधिकारी का कहना था कि चुनाव के पहले सड़क बनकर तैयार थी। संजय जायसवाल ने सिर्फ औपचारिक उद्घाटन किया था। इसी मामले पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई की जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया। 7 साल पुराने मामले में कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगाई है और नीतीश सरकार को जबाव तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।