ब्रेकिंग न्यूज़

पटना जिले में NH-139 किनारे बालू स्टॉक से सड़क हादसे, वकील की शिकायत पर SDPO ने थानाध्यक्षों को जांच कर एक्शन लेने को कहा Summer Special Trains: इस रूट पर रेलवे चलाने जा रहा समर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार आना हो जाएगा आसान Summer Special Trains: इस रूट पर रेलवे चलाने जा रहा समर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार आना हो जाएगा आसान Vat Savitri Vrat 2025: इस दिन मनाया जाएगा वट सावित्री व्रत, महिलाओं के लिए क्यों है खास? Bihar News: मंत्री संजय सरावगी ने मुंगेर में की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: मंत्री संजय सरावगी ने मुंगेर में की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिए सख्त निर्देश, अंचल कार्यालयों और थानों की होगी कड़ी निगरानी; लापरवाह अधिकारी नपेंगे Bihar News: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिए सख्त निर्देश, अंचल कार्यालयों और थानों की होगी कड़ी निगरानी; लापरवाह अधिकारी नपेंगे पटना में दो दिवसीय रिवर्स क्रेता-विक्रेता सम्मेलन...20 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल, उद्योग मंत्री बोले- उद्यमियों-किसानों और निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर Bihar Politics: पूर्व सांसद पप्पू सिंह बने जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रशांत किशोर ने किया एलान

बिहार : लालू यादव को एक और मामले में मिली बेल, चुनावी सभा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला

बिहार : लालू यादव को एक और मामले में मिली बेल, चुनावी सभा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला

23-Apr-2022 06:16 PM

By

HAJIPUR : चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक और मामले में लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। वैशाली के राघोपुर में एक चुनावी सभा के दौरान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और जातीय टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है।


18 अप्रैल को हाजीपुर न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू यादव की पेशी हुई थी। बेल पीटिशन पर सुनवाई करते हुए एडीजे-1 की कोर्ट ने आज लालू यादव को जमानत दे दी है। साल 2015 में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में लालू यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया था। चुनावी सभी के दौरान लालू यादव ने अगड़ी और पिछड़ी जातियों की बात की थी।


जिसको लेकर राघोपुर के सर्किल इंस्पेक्टर ने गंगाब्रिज थाने में जातीय टिप्पणी करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने अक्टूबर 2015 में चार्जशीट दाखिल किया था जिसके बाद 2019 में कोर्ट ने दो जमानती और एक गैर-जमानती धारा में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसी मामले में कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है।