Bihar News: BPSC से चय़नित परियोजना प्रबंधकों ने उद्योग मंत्री से की मुलाकात, नीतीश मिश्रा बोले- औद्योगिक विकास में सभी मजबूत स्तंभ की भूमिका निभाएंगे Crime News: 50 साल की महिला ने पति को दी सजा-ए-मौत, 23 साल के बॉयफ्रेंड के चक्कर में 6 टुकड़े कर ठिकाने लगा दिया Crime News: 50 साल की महिला ने पति को दी सजा-ए-मौत, 23 साल के बॉयफ्रेंड के चक्कर में 6 टुकड़े कर ठिकाने लगा दिया Bihar News: बिहार में फिल्म शूटिंग पर ग्रहण! 32 डीएम ने नहीं बताया स्पॉट; बड़ी लापरवाही उजागर Success Story: बिहार की ज्ञानी कुमारी को गूगल में मिली लाखों की जॉब, जानिए... कैसे मिली सफलता? Indian Army School: अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं सेना में अफसर? इस स्कूल से बेहतर नहीं है कोई और विकल्प Bihar News: जांच रिपोर्ट के बाद वेतन की होगी वसूली...SP ने RTI से दी जानकारी, सिपाहियों के संघ के 'नेता' का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर फरार रहने का हुआ था खुलासा Indian Army School: NDA में सफलता का मंत्र है सैनिक स्कूल! जानिए कैसे होता है बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन Gandak River Bridge: बिहार से यूपी अब कुछ मिनटों में! 4000 करोड़ का पुल बदल देगा सफर की तस्वीर! Terrorist To President: कैसे मोस्ट वांटेड आतंकी बन गया एक देश का राष्ट्रपति, कभी सिर पर था 85 करोड़ का इनाम
24-Nov-2020 08:03 PM
By
PATNA : बिहार के 3 जिलों के डीएम को पटना उच्च न्यायालय ने जवाब तालाब किया है. पटना, गया और जहानाबाद के जिलाधिकारी से पटना-गया नेशनल हाईवे मामले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है.
मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने पटना- गया राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना, गया और जहानाबाद के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया है. प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इन जिलाधिकारियों को बताने को कहा कि भू- मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के मामले पर क्या कार्रवाई हुई है.
एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नेशनल हाइवे के निर्माण कार्य को विभिन्न एजेंसियों के बीच बांट दिया गया है. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि भूमि अधिग्रहण का नब्बे फ़ीसदी काम हो गया है. भू- मालिकों की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कहा कि बहुत सारे भू - मालिकों को क्षतिपूर्ति की राशि अभी तक नहीं मिल पाया है. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 27 नवंबर को की जाएगी.