ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: 15 सितंबर को अमृत भारत का परिचालन, जोगबनी और सहरसा से यहां तक चलेगी ट्रेन, प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी शिवहर में पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया FIR अररिया में 4 दिनों से बिजली गायब: ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम हंगामा सहरसा में शिक्षिका के घर दिनदहाड़े चोरी, 10 लाख के जेवरात और नगदी पर किया हाथ साफ ब्रह्मपुर में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन: BJP सहित सहयोगी दलों के नेताओं ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन गोल एजुकेशन विलेज में "हाउ टू क्रैक नीट" सेमिनार, मेडिकल की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों ने लिया भाग Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश सुमित सिंह हत्याकांड: राजद नेता रामबाबू सिंह ने राजपूत महापंचायत के आंदोलन को दिया समर्थन बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 15वां जत्था, अब तक 2700 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन

Bihar Court Order: 21 साल पुराने केस में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, अपहरण के बाद तीन लोगों की गोली मारकर हुई थी हत्या

Bihar Court Order: 21 साल पुराने केस में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, अपहरण के बाद तीन लोगों की गोली मारकर हुई थी हत्या

13-Nov-2024 09:37 PM

By Ranjan Kumar

SASARAM: रोहतास की कोर्ट ने 21 साल पुराने तीहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों के ऊपर 1 लाख 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साल 2003 में संझौली थाना क्षेत्र के तिलई गांव में तीन लोगों की अपहरण करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।


दरअसल, 4 जनवरी 2003 की शाम तिलई गांव के रहने वाले विजय कुमार सिंह, विंध्यवासिनी प्रताप सिंह और शिवजी सिंह अपने खलिहान में बैठे थे, तभी 30 से 35 हथियारबंद लोग वहां पहुंचे और तीनों को जबरन उठाकर अपने साथ ले गए। सुनसान जगह पर तीनों को ले जाकर बदमाशों ने उनका हाथ पैर बांध दिया और गोली मारकर तीनों को मौत के घाट उतार दिया था।


इस ट्रिपल मर्डर केस को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में 13 लोगों का नाम सामने आया था। केस के ट्रायल के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। अदालत में ट्रायल के दौरान 13 गवाहों की गवाही कराई गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी पाया जबकि एक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।


21 साल पुराने मामले में डिस्ट्रीक्ट जज शैलेंद्र कुमार पाण्डा की कोर्ट ने बुधवार को 10 दोषियों की सजा के बिंदू पर सुनवाई की। कोर्ट ने तिलई गांव निवासी शिवकुमार घोबी, शिव पारस धोबी, छेदी धोबी, जयेंद्र राम, नाखून धोबी, बेचन महतो, शालिक राम, मालिक राम, सुदामा पासवान और त्रिभुवन बैठा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी के ऊपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया।