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20-Feb-2024 03:13 PM
By First Bihar
DELHI: जेएमएम चीफ और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करने के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की।
जस्टिस रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर फैसला अपलोड करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी और आज से कल तक आदेश अपलोड हो जाएगा। कोर्ट से कहा कि वो प्रथम दृष्ट्या लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने पर सहमत नहीं हैं हालांकि वो आदेश करने के पहले मामले के हर तथ्य पर गौर करेंगे।
बता दें कि बीते 22 जनवरी को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल बेंच ने शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि याचिका प्री-मैच्योर है। कोर्ट ने कहा था कि लोकपाल ने अभी कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है, ऐसे में उसके अंतरिम फैसले पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है। जिसके बाद शिबू सोरेन ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी है।