ब्रेकिंग न्यूज़

गयाजी में किसान सम्मेलन का आयोजन, सूरज यादव ने किसानों की आवाज़ बनने का लिया संकल्प बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग: अनशन के दौरान RJD नेता की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में मिलने पहुंचे मनोज झा मुजफ्फरपुर: कॉलेज प्राचार्या पर महिला कर्मी की पिटाई और वसूली का आरोप, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला पूर्णिया में NSD का नाट्य उत्सव: विद्या विहार स्कूल में 21-22 सितम्बर को विशेष प्रस्तुतियाँ बिहार में चुनावी सरगर्मी हुई तेज: शाह-नीतीश की मुलाकात के बाद JDU ने की बैठक, राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना अमित शाह का बेगूसराय दौरा, राहुल-लालू-तेजस्वी पर साधा जमकर निशाना पटना के गर्दनीबाग में 28.66 करोड़ से बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट की 15 पिचों समेत जिम-हॉल की सुविधा BIHAR NEWS : 'एक दिन एक घंटा एक साथ’, बिहार में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान शुरू, गंगा तटवर्ती जिलों में पहुँचेगा स्वच्छता संदेश कल BJP के किस नेता का नंबर..? प्रशांत किशोर चौथा किस्त जारी करेंगे, दावा- जो फड़फड़ा रहा वो धाराशाई होकर गिर जाएगा मोबाइल पर पत्नी से बात करने के दौरान युवक ने उठा लिया बड़ा कदम, दो साल पहले किया था लव मैरिज

3 तलाक कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा केंद्र सरकार को नोटिस

3 तलाक कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा केंद्र सरकार को नोटिस

23-Aug-2019 12:11 PM

By 3

DESK : तीन तलाक को अपराध बताने वाले कानून के खिलाफ कई मुस्लिम संगठनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य मुस्लिम संगठनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ ने जवाब मांगा है. मुस्लिम संगठनों ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब तीन तलाक को पहले ही अमान्य कह चुका है तो ऐसे में कानून बनाने की जरूरत नहीं थी. सरकार के नए कानून के तहत तलाक के लिए तीन साल तक की सजा है, ऐसे में पति के जेल जाने से पत्नी की मदद नहीं होगी. गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 अगस्त को तीन-तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके बाद 3 तलाक अपराध की श्रेणी में आ गया. अब तीन तलाक के लिए तीन साल तक की सजा दी जा सकती है.