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विधायक कैश कांडः अनूप सिंह के जीरो FIR के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

RANCHI : हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार को गिराने की साजिश को लेकर रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज एफआईआर को कोलकाता शिफ्ट किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईक

विधायक कैश कांडः अनूप सिंह के जीरो FIR के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
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RANCHI : हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार को गिराने की साजिश को लेकर रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज एफआईआर को कोलकाता शिफ्ट किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस से निलंबित तीनों विधायकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा।


राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया कि जो 48 लाख रूपया विधायकों के पास से बरामद हुए थे उसको लेकर कोलकाता में प्राथमिकी दर्ज की गई थी , इसलिए अरगोड़ा थाने में दर्ज FIR को वरीय अधिकारियों के सलाह पर कोलकाता ट्रांसफर कर दिया जाए। वही प्रार्थी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि रूपया बरामदगी को लेकर कोलकाता में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, यह कोलकाता पुलिस के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। 


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा जो कैश विधायकों के पास से बरामद किये गए उसको लेकर आयकर को सूचना क्यों नहीं दी गई, आईपीसी की धारा के तहत यह मामला कैसे दर्ज किया गया। 


बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि अभी मामले की जांच चल रही है, यह पता नहीं चल पाया है कि वित्तीय अनियमितता का मामला है या नहीं, बरामद किया गया पैसा किस मद का है इसकी जांच अभी चल रही है। विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल कर पूरे मामले की जांच की मांग की थी जिसपर सुनवाई हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में हुई।

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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