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चार दिनों बाद पलामू में बहाल हुई इंटरनेट सेवा, शर्तो के साथ धारा-144 में में छूट देने पर विचार

PALAMU: बीते 15 फरवरी को पलामू के पांकी में हुए उपद्रव के बाद रविवार को पूरे जिलें में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। पांकी क्षेत्र में धारा-144 को सख्ती से लागू रहेगा। शांति समिति

चार दिनों बाद पलामू में बहाल हुई इंटरनेट सेवा, शर्तो के साथ धारा-144 में में छूट देने पर विचार
Mukesh Srivastava
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PALAMU: बीते 15 फरवरी को पलामू के पांकी में हुए उपद्रव के बाद रविवार को पूरे जिलें में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। पांकी क्षेत्र में धारा-144 को सख्ती से लागू रहेगा। शांति समिति की बैठक के बाद धारा-144 में कुछ ढील देने पर फैसला किया जा सकता है।


शिवरात्रि के मौके पर निकलने वाले शिव बारात जुलूस में बनने वाले तोरण द्वार को लेकर पांकी में विवाद हो गया था, इस विवाद के बाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। हिंसा की इस घटना में 6 लोग घायल हो गए थे, जिसमें पांच पुलिसकर्मी शामिल थे।


इस हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें पांकी पश्चिम पंचायत का पूर्व मुखिया नेहल खान भी शामिल है। घटना के बाद से जिले इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था वहीं धारा 144 लागू कर दिया गया था। चार दिन बाद अब जिले में इंटरनेट सेवा बहाल हुई है जबकि संभावना जताई जा रही है कि शर्तों के साथ धारा 144 में छूट दी जा सकती है।

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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