ब्रेकिंग
Earthquake: दिल्ली-NCR और उत्तर भारत में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, 5.9 थी तीव्रतामोकामा में अनंत सिंह का अंतरराष्ट्रीय महादंगल, देश-विदेश के 101 पहलवानों ने दिखाई ताकत; किसने मारी बाजी?बिहार में मैरिज हॉल पर छापा, 80 युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए, होटल सीलदरभंगा में ज्वेलर्स की दुकान से दो करोड़ की लूट, 20 लाख कैश और सोने-चांदी के गहनें ले गए बदमाश; 10 मिनट में दिया वारदात को अंजामबिहार में फर्जी IPS बनकर वसूली करने वाला शातिर गिरफ्तार, NIA-CIA और BJP की जाली ID भी मिलीEarthquake: दिल्ली-NCR और उत्तर भारत में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, 5.9 थी तीव्रतामोकामा में अनंत सिंह का अंतरराष्ट्रीय महादंगल, देश-विदेश के 101 पहलवानों ने दिखाई ताकत; किसने मारी बाजी?बिहार में मैरिज हॉल पर छापा, 80 युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए, होटल सीलदरभंगा में ज्वेलर्स की दुकान से दो करोड़ की लूट, 20 लाख कैश और सोने-चांदी के गहनें ले गए बदमाश; 10 मिनट में दिया वारदात को अंजामबिहार में फर्जी IPS बनकर वसूली करने वाला शातिर गिरफ्तार, NIA-CIA और BJP की जाली ID भी मिली

UP के बाद अब इस राज्य में आया लव-जिहाद के खिलाफ कानून, सरकार ने दी मंजूरी

DESK : देशभर में लव जिहाद को लेकर एक तरफ जहां बहस छिड़ी हुई है. वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिया है. यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया

UP के बाद अब इस राज्य में आया लव-जिहाद के खिलाफ कानून, सरकार ने दी मंजूरी
Anamika
|
|AMP
विज्ञापन — Rectangle

DESK : देशभर में लव जिहाद को लेकर एक तरफ जहां बहस छिड़ी हुई है. वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिया है. यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है. 

मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. यूपी के बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाले राज्य में मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया है.

इस नए कानून में  कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी. अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी.अब इस वेधयक को विधानसभा में लाया जाएगा. 


इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

Anamika

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

विज्ञापन

संबंधित खबरें