UCC: समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियां उत्तराखंड में तेज हो गई हैं। चर्चा है कि आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड सरकार यूसीसी को लागू कर सकती है। ऐसे में उत्तराखंड यूसीसी लागू करना वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड के लागू होने के बाद किसी देश में हर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में यूसीसी लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों पर हर नागरिक के लिए एक ही कानून लागू होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है।
उत्तराखंड सरकार ने 26 जनवरी से राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। नियम और कार्यान्वयन समिति की सलाह पर सरकार ने कुछ बदलाव के बाद उसे समीक्षा के लिए विधायी विभाग के पास भेजा था, जिसे विभाग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। अब सरकार द्वारा इसे जल्द ही कैबिनेट में पारित करने की संभावना है।
इसको लेकर प्रखंड स्तर पर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जो 22 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि राज्य सरकार ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है और जनवरी 2025 से पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा। बता दें कि गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है लेकिन उत्तराखंड में लागू होने के बाद आजादी के बाद यह पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा।





