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Imran Khan: पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी को 7 साल की सजा, जानिए.. किस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. पाकिस्तान की निचली अदालत ने इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बेगम को 7 साल की सजा सुनाई है.

Imran Khan
इमरान खान को 14 साल की सजा
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Imran Khan: पाकिस्तान की रावलपिंडी की कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बेगम को दोषी करार देते हुए सजा का एलान किया है। कोर्ट ने जेल में बंद पूर्वी पीएम इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बेगम को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। निचली अदालत के फैसले को इमरान खान और उनकी पत्नी हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।


दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खाने को रावलपिंडी की कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है। इमरान साल 2023 से ही अदियाला जेल में बंद हैं। इमरान खान के खिलाफ घोटाले का यह सबसे बड़ा मामला है। यह फैसला तब आया है जब उनकी पार्टी पीटीआई और पाक सरकार के बीच बातचीत चल रही है। वार्ता में सेना भी शामिल है। 


इमरान की पार्टी के लोग उम्मीद लगा रहे थे कि शायद इमरान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा लेकिन सजा के एलान के बाद पीटीआई की टेंशन बढ़ गई है। इमरान खान के खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरों ने साल 2023 के दिसंबर महीने में केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही वह अदियाला जेल में बंद हैं। जेल में ही बंद स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट के जज नासिर जावेद राणा ने यह फैसला सुनाया।


इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ था। आरोप है कि इमरान और उनकी पत्नी ने एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया था। इस मामले में नीचली अदालत ने दोनों पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए इमरान को 14 साल और उनकी पत्नी को 7 साल की सजा सुनाई है।

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रिपोर्टर / लेखक

Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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