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UP: 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद निकाल ली थी आंखें, कोर्ट ने 'हैवान' को दी उम्रकैद की सजा

Barabanki court order: 4 साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने 2021 में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म कर बर्बरतापूर्वक हत्या की थी।

  Barabanki court order

12-Feb-2025 08:37 AM

By KHUSHBOO GUPTA

Barabanki court order: यूपी के बाराबंकी में बच्ची के साथ दुष्कर्म और आंख फोड़ कर निर्मम हत्या करने वाले दरिंदे को उम्रकैद की सजा मिली है। साल 2021 में एक छह साल की मासूम बच्ची को घर से उठाकर उसके साथ बर्बरता पूर्वक दुष्कर्म करने और उसकी निर्ममता से हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई थी। घटना के करीब चार साल बाद बाराबंकी की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-45 ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने सुनाया।


मामला थाना सफदरगंज क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां रंजिश के चलते गांव के ही आरोपी अजय कुमार ने घर में सो रही 6 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया था। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी आंख फोड़ कर बर्बरता से उसका कत्ल कर दिया। मर्डर के बाद उसके शव को तालाब में छिपा दिया था। बच्ची के अचानक लापता होने पर गांव के अन्य लोग एकत्र हो गए। जब सभी ने मिलकर गांव में बच्ची की तलाश करना शुरू की तो गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर एक तालाब में बच्ची का शव पाया गया था।


बच्ची के पिता से आरोपी अजय कुमार की पुरानी रंजिश थी और उनका काफी झगड़ा भी हुआ था। अजय ने उसे बर्बाद कर देने की धमकी दी थी। जिसके बाद हैवान अजय कुमार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी आंख फोड़ कर निर्मम हत्या कर दी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। चार साल से अधिक समय तक चले मुकदमे में गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अजय कुमार को दुष्कर्म, हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।