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New Rules 1 July 2025: आज से देश में बदल गए कई रुल्स, रेलवे से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव; जानें...

New Rules 1 July 2025: आज यानि 1 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार, रेलवे, बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं. ये नए नियम न केवल आपकी जेब पर असर डालेंगे, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय योजनाओं को भी प्रभावित करेंगे.

New Rules 1 July 2025
आज यानि 1 जुलाई 2025 से नया नियम
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PRIYA DWIVEDI
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New Rules 1 July 2025: आज यानि 1 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार, रेलवे, बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। ये नए नियम न केवल आपकी जेब पर असर डालेंगे, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय योजनाओं को भी प्रभावित करेंगे। आधार-पैन लिंकिंग से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेज और पुराने वाहनों पर पाबंदी तक कई अहम बदलाव शामिल हैं। आइए इन बदलावों को सरल भाषा में समझते हैं।


अब आधार-पैन लिंकिंग जरूरी, ITR की डेडलाइन बढ़ी

1 जुलाई से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) के निर्देशों के अनुसार, यदि आपके पास पहले से पैन कार्ड है, तो उसे 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। पहले पैन कार्ड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ भी मान्य होते थे, लेकिन अब आधार के बिना यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकेगी। यह कदम टैक्स प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया गया है। साथ ही, CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है, जिससे नौकरीपेशा वर्ग को बड़ी राहत मिली है।


रेलवे टिकट बुकिंग में नया नियमकिराए में मामूली बढ़ोतरी

रेलवे ने भी अपने टिकटिंग सिस्टम में कई बदलाव किए हैं। तत्काल टिकट बुकिंग अब आधार वेरिफिकेशन के बिना संभव नहीं होगी। इसके अलावा, 15 जुलाई से टिकट बुकिंग (ऑनलाइन या ऑफलाइन) के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा, जिसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। टिकट की कीमतों में भी मामूली बढ़ोतरी की गई है – नॉन-एसी कोच के लिए 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी कोच के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा होगा। इसके अतिरिक्त, रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा, ताकि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को वैकल्पिक योजना बनाने का समय मिल सके।


क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलावट्रांजैक्शन फीस बढ़ी

बैंकों ने भी क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू किए हैं। SBI ने अपने प्रीमियम कार्ड्स (जैसे Elite, Miles Elite, और Miles Prime) पर एयर टिकट बुकिंग से मिलने वाला हवाई दुर्घटना बीमा बंद कर दिया है। साथ ही, न्यूनतम देय राशि (Minimum Amount Due - MAD) की गणना का तरीका बदला गया है। HDFC बैंक ने 10,000 रुपये से अधिक के ऑनलाइन स्किल गेम्स, किराया भुगतान और 50,000 रुपये से अधिक के यूटिलिटी बिल्स (इंश्योरेंस को छोड़कर) पर 1% ट्रांजैक्शन फीस लगाने का फैसला किया है, जो प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 4,999 रुपये तक सीमित होगी। डिजिटल वॉलेट में 10,000 रुपये से ज़्यादा राशि लोड करने पर भी यही फीस लागू होगी।


ATM ट्रांजैक्शंस पर बढ़े चार्जेज

ICICI बैंक ने एटीएम से नकद निकासी और अन्य सेवाओं पर चार्ज में बढ़ोतरी की है। ICICI एटीएम से पहले पांच ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे, इसके बाद हर नकद निकासी पर 23 रुपये और गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन पर 8.5 रुपये देने होंगे। गैर-ICICI एटीएम पर मेट्रो शहरों में तीन और गैर-मेट्रो शहरों में पांच फ्री ट्रांजैक्शन के बाद यही शुल्क लागू होंगे। Axis बैंक ने भी सेविंग्स, NRI, ट्रस्ट, प्रायोरिटी और बरगंडी खाता धारकों के लिए मुफ्त सीमा पार करने पर गैर-नेटवर्क एटीएम से निकासी पर 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज तय किया है।


दिल्ली में पुराने वाहनों पर पाबंदीपेट्रोल-डीज़ल नहीं मिलेगा

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए 1 जुलाई से पुराने (End-of-Life) वाहनों पर पेट्रोल और डीजल भरवाने पर रोक लगा दी है। राजधानी के 520 पेट्रोल-डीज़ल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहनों के नंबर प्लेट को स्कैन करके VAHAN डेटाबेस से मिलान करेंगे। यदि वाहन निर्धारित आयु सीमा पार कर चुका है, तो उसे ईंधन नहीं मिलेगा। यह फैसला दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है, हालांकि इससे पुराने वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने की योजना बनानी पड़ सकती है।


GST और RBI के नए नियम

व्यवसायियों के लिए भी बड़ा बदलाव आया है। जुलाई से GSTR-3B रिटर्न को अब एडिट नहीं किया जा सकेगा। यह रिटर्न अब GSTR-1/1A डेटा से स्वत: भर जाएगा और एक बार जमा करने के बाद उसमें संशोधन संभव नहीं होगा। यह कदम कर अनुपालन की प्रक्रिया को अधिक अनुशासित बनाने के लिए उठाया गया है। दूसरी ओर, RBI ने इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट के समय को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बजाय अब रात 7 बजे तक बढ़ा दिया है, जिससे बैंकों को दो घंटे अतिरिक्त समय मिलेगा फंड्स उधार लेने और देने के लिए।

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रिपोर्टर / लेखक

PRIYA DWIVEDI

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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