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यदि CCTV अब तक नहीं लगवाये तो हो जाएं सावधान, 31 मार्च के बाद होगी कार्रवाई

PATNA: बढ़ते आपराधिक घटनाओं को रोक पाने में CCTV (तीसरी आंख) कारगर साबित हो रही है। किसी आपराधिक घटना के बाद आरोपितों की पहचान करने में भी इससे काफी मदद मिल रही है। इसी को देख

यदि CCTV अब तक नहीं लगवाये तो हो जाएं सावधान, 31 मार्च के बाद होगी कार्रवाई
Santosh SinghSantosh Singh|
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PATNA: बढ़ते आपराधिक घटनाओं को रोक पाने में CCTV (तीसरी आंख) कारगर साबित हो रही है। किसी आपराधिक घटना के बाद आरोपितों की पहचान करने में भी इससे काफी मदद मिल रही है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपार्टमेंट और शॉपिंग कॉम्पलेक्स में CCTV लगाना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिला प्रशासन की इस अपील को नहीं मान रहे हैं। वे आज भी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। वैसे लोगों को चिन्हिंत कर उन पर कार्रवाई करने का मन जिला प्रशासन ने बना लिया है। यदि आप भी अब तक CCTV कैमरा नहीं लगवाया है तो हो जाइए सावधान क्यों की 31 मार्च के बाद इसे लेकर सख्ती और बढ़ने वाली है।

सुरक्षा के मद्देनजर पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने शॉपिंग कॉम्पलेक्स और अपार्टमेंट में CCTV लगवाना अनिवार्य कर दिया है। जिसकी जिम्मेदारी संबंधित थाना और नगर निगम को दी गई है। ऐसे में जो CCTV नहीं लगवाते उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना कमिश्नर के आदेश के बाद पटना सहित 6 जिलों में सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। जिसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिला शामिल है। 


आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और पुलिस महानिरीक्षक ने प्रमंडल के सभी DM, SSP, SP, सिटी एसपी और ट्रैफिक एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। जिसमें CCTV को लेकर सख्ती बरतने पर चर्चा की गई। आयुक्त ने कहा कि CCTV के माध्यम से अपराधिक घटनाओं का त्वरित रूप में प्रामाणिक, पारदर्शी एवं प्रभावी अनुसंधान संभव हो पाता है और मामले का खुलासा जल्द से जल्द हो पाता है। 


सीसीटीवी को लेकर संजय कुमार अग्रवाल ने थानावार जांच कराने का निर्देश देते हुए कहा कि जिन लोगों ने अब तक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया है वैसे लोगों की पहचान की जाए। प्रमंडलीय आयुक्त ने नगर आयुक्त को प्रत्येक थाना क्षेत्र में स्थित अपार्टमेंट एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। आयुक्त ने कहा कि CCTV अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों तथा आसपास की सुरक्षा के लिए काफी आवश्यक है। कई बार फ्लैट मालिकों द्वारा शिकायत की जाती है कि अपार्टमेंट में सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं हैं । इसलिए अपार्टमेंट के इंट्री गेट, एक्जिट गेट,सीढ़ी, लिफ्ट,पार्किंग, प्रत्येक फ्लोर और गेट पर बाहर की ओर लोकेशन के साथ CCTV लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे देखते हुए अपार्टमेंट, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बैंक, ज्वेलरी शॉप, पेट्रोल पंप और अस्पतालों में CCTV (तीसरी आंख) लगाना अनिवार्य किया गया है।

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Santosh Singh

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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