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रूपेश हत्याकांड : युवक को अवैध तरीके से पुलिस हिरासत में रखने का मामला, हाई कोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब

PATNA : पटना के बहुचर्चित रूपेश सिंह हत्याकांड को लेकर बिहार सरकार की परेशानी बढ़ गई है। रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद पटना पुलिस ने एक युवक साकेत भूषण को पुलिस हिरासत में रखा था। पु

रूपेश हत्याकांड : युवक को अवैध तरीके से पुलिस हिरासत में रखने का मामला, हाई कोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब
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PATNA : पटना के बहुचर्चित रूपेश सिंह हत्याकांड को लेकर बिहार सरकार की परेशानी बढ़ गई है। रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद पटना पुलिस ने एक युवक साकेत भूषण को पुलिस हिरासत में रखा था। पुलिस हिरासत में अवैध तरीके से युवक को रखे जाने का आरोप लगाते हुए उसकी भाभी रश्मि की तरफ से एक आपराधिक रिट याचिका दायर की गई थी। पटना हाईकोर्ट ने अब इसी मामले में सरकार से जवाब तलब किया है।


दरअसल इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या के बाद छानबीन कर रही पुलिस ने साकेत भूषण नाम के एक युवक को हिरासत में लिया था। पुलिस ने युवक को लिए जाने के दौरान नियमों की अनदेखी की। इसके बाद युवक के साकेत भूषण की भाभी रश्मि ने पटना हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में पटना पुलिस की परेशानी तो बढ़ी है, साथ ही साथ सरकार के लिए भी अब नई मुश्किल है। आवेदिका के वकील दीनू कुमार का कहना है कि साकेत भूषण को 30 जनवरी 2021 से के दिन अपराहन 8:30 बजे पटना के सुगना मोड़ स्थित टायर मॉल के पास से पुलिस ने हिरासत में लिया था लेकिन पुलिस ने कानून के तहत से 24 घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश नहीं किया। जब 2 फरवरी को पटना सिटी के एसीजेएम की अदालत में साकेत को पेश करने के लिए एक आवेदन दिया गया तब पुलिस ने 3 फरवरी की रात में 11:30 बजे उसे इनकम टैक्स मोड़ के पास छोड़ दिया लेकिन उसकी पल्सर बाइक को पुलिस ने अपने पास रखा।


वकीलों की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया कि पुलिस हिरासत में रखे जाने के दौरान साकेत के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने उसके साथ गाली गलौज किया और साकेत को टॉर्चर भी किया गया। उनका कहना था कि पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ तो दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाए। साथ ही साथ 5 लाख बतौर जुर्माना भी लगाया जाए। सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट तीन हफ्ते के बाद एक बार फिर इस मामले की सुनवाई करेगा।

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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