GAYA JEE: शव का दाह संस्कार करने पहुंचे लोगों की बेरहमी से पिटाई, स्थानीय दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग शराबबंदी की साख पर सवाल: जदयू महासचिव राजेश रजक शादी में शराब पीते गिरफ्तार पीएम मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी की सैलरी कितनी है? 8वें वेतन आयोग से कितना होगा इजाफा? जानिये.. Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Railway News: अब टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बिहार के 702 रेलवे स्टेशनों पर ATVM लगाने की तैयारी Bihar News: सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुंच गए हाजीपुर, भागे-भागे पहुंचे अधिकार; फोर लेन पुल का किया निरीक्षण 10 रूपये की खातिर नोजल मैन की पिटाई करने वालों को पुलिस ने दबोचा, 25 हजार का ईनामी भी गिरफ्तार Bihar News: चिराग की रैली में दिव्यांग युवक से धक्का-मुक्की, ट्राईसाइकिल क्षतिग्रस्त; बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट के नारे को बताया झूठा Bihar School News: बिहार के 40 हजार से अधिक स्कूलों में होने जा रहा यह बड़ा काम, नीतीश सरकार ने दे दी मंजूरी
08-Apr-2025 03:34 PM
By First Bihar
Jaipur Serial Blast Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए चार आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस एक महत्वपूर्ण आतंकवादी हमला था, जो 13 मई 2008 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। इस हमले में कुल 8 धमाके हुए थे, जो जयपुर के विभिन्न भीड़-भाड़ वाले इलाकों में हुए थे। धमाके मुख्य रूप से घाटगेट, एमआई रोड, और चूड़ी वालान गली जैसे स्थानों पर हुए थे। यह हमला भारत में आतंकी हमलों की एक कड़ी का हिस्सा था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
इस आतंकवादी हमले में 63 लोगों की मौत हो गई थी, और लगभग 200 लोग घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन "अल क़ायदा" और "भारत मुजाहिदीन" पर आरोपित की गई थी। हालांकि, बाद में जांच में यह सामने आया कि यह हमला भारतीय आतंकवादी संगठन 'आसिफा' द्वारा किया गया था, जो पाकिस्तान से जुड़े थे।
इन धमाकों को एक ही समय में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के रूप में अंजाम दिया गया था। बमों को बाइक पर या कूड़े के डिब्बों में रखा गया था, ताकि वे जन-समूह में विस्फोट कर सकें। राजस्थान पुलिस और एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने इस हमले में शामिल संदिग्धों की पहचान की और कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था।
17 साल बाद कोर्ट ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाद अहमद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।