ब्रेकिंग न्यूज़

नेपाल में अंतरिम पीएम की चर्चा: Gen-Z ने इंजीनियर कुल मान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया, बालेन शाह और सुशीला कार्की को किया खारिज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दिया दो बड़ा तोहफा, सिक्स लेन रोड और रेल दोहरीकरण योजना का किया ऐलान: दिलीप जायसवाल Bihar News: बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर विनोद राय के समस्तीपुर स्थित आवास पर EOU की रेड, चप्पे-चप्पे की ली जा रही तलाशी Bihar Crime News: नेपाल में हिंसा के बीच भारत में अवैध घुसपैठ की कोशिश, बार्डर से पांच विदेशी नागरिक गिरफ्तार Bihar Crime News: नेपाल में हिंसा के बीच भारत में अवैध घुसपैठ की कोशिश, बार्डर से पांच विदेशी नागरिक गिरफ्तार Bihar News: बिहार के इस शहर में एरियल सर्वे जल्द, सभी मकानों को मिलेगा हाईटेक क्यूआर कोड BIHAR ELECTION : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर BJP के सीनियर लीडर ने बता दिया पूरा प्लान, जानिए कैसे इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे बड़े-बड़े नेता Bihar Weather: अगले 2 घंटों में बिहार के कई जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी Bihar News: बिहार के जेल में बंद कैदी की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप Bihar News: पटना के इन रास्तों में अब नहीं होगी जाम की समस्या, अब इस जगह बना रहा एलिवेटेड पुल

28 साल पहले हुए डबल मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाई सजा, 19 आरोपितों को उम्र कैद

28 साल पहले 12 अक्टूबर 1997 को रोहतास के बड्डी थाना क्षेत्र में दो लोगों की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में आज कोर्ट ने 19 आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस केस में 27 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था।

BIHAR

05-Feb-2025 06:52 PM

By RANJAN

Bihar News: खबर रोहतास से है जहां सासाराम कोर्ट ने डबल मर्डर के 28 साल पुराने केस में 19 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिसके बाद सासाराम सिविल कोर्ट में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। एडीजे- 4 की अदालत ने सजा सुनाई। 12 अक्टूबर 1997 को बड्डी थाना क्षेत्र के आलमपुर में दो लोगों की हत्या हुई थी।


डबल मर्डर मामले में सासाराम सिविल कोर्ट ने 19 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस पूरे मामले में 27 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। जिसमें से 3 नाबालिग का नाम शामिल था। लंबे समय तक केस चलने की वजह से कई आरोपियों का निधन भी हो चुका है। इस 28 साल पुराने मामले में आज कोर्ट ने सजा सुनाई है। जिसमें 19 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है।