ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: बच्चों में बढ़ रही टाइप-2 डायबिटीज की चिंता, स्कूलों में 'शुगर बोर्ड' लगाने का CBSE ने दिया निर्देश Bihar News: तेज रफ्तार वैन ने सड़क पार कर रहे शख्स को उड़ाया, मौत से नाराज लोगों ने किया भारी बवाल Bihar News: तेज रफ्तार वैन ने सड़क पार कर रहे शख्स को उड़ाया, मौत से नाराज लोगों ने किया भारी बवाल Success Story: चंबल के डाकू के पोते ने कर दिया कमाल, पहले IIT पास की; अब बना IAS अधिकारी Bihar Crime News: बिहार में वार्ड पार्षद ससुर की शर्मनाक करतूत, अश्लील वीडियो दिखाकर बहू के साथ जबरन किया गंदा काम; थाने पहुंचा मामला Bael juice side in summer: बेल का शरबत पीने से पहले जरूर जान लें ये 4 बातें, नहीं तो हो सकता है नुकसान? CM नीतीश ने 'करप्शन' को लेकर 'खनन-परिवहन' का भी नाम लिया...आखिर क्यों ? यहां 'भ्रष्टाचार' पर पर्दा डालने की होती है कोशिश, दो उदाहरण से खेल को समझिए... Life Style: गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ी डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या, बचने के लिए अपनाएं ये टिप्स Bihar News: हार्ट अटैक आया तो पिता को स्कूटी पर अस्पताल ले आई बेटी, फिर डॉक्टर की लापरवाही से गई जान, मौत के बाद भी लिखते रहे दवाइयां Bihar Crime News: बेटे को सुधारने के लिए मां ने पुलिस से पकड़वाया, थोड़ी देर बाद थाने से आई मौत की खबर

Bihar Crime News: सुप्रीम कोर्ट के जज पर हमला मामले में 5 आरोपी दोषी करार, 20 मई को सजा का एलान; 22 साल पुराने केस में कोर्ट का फैसला

Bihar Crime News: बिहार के बेगूसराय में साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज बीपी सिंह पर हुए हमला के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. आगामी 20 मई को कोर्ट सजा का एलान करेगा.

Bihar Crime News

17-May-2025 12:08 PM

By HARERAM DAS

Bihar Crime News:  बेगूसराय में 15 फरवरी 2003 को हुए सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बी पी सिंह पर हमला के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरपंच समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अभियोजन के अनुसार घटना नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एन एच 31 अवस्थित डी सी पेट्रोल पंप के पास घटी थी।


दोषी ठहराए गए आरोपियों में दिलीप कुमार सिंह, रंजीत कुमार सिंह, रजनीश कुमार, शिवदानी ठाकुर और भुल्लू भगत शामिल हैं। इन सभी को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। अदालत ने सभी दोषियों के बंध पत्र को रद्द करते हुए उन्हें तत्काल न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और बेगूसराय जेल में डाल दिया गया है। सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 20 मई को होगी।


इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक बहोर दास ने कुल 11 गवाहों को पेश किया था। यह घटना उस समय हुई थी जब जस्टिस बी पी सिंह अपनी कार से भागलपुर जा रहे थे और राजनीतिक दल द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के कारण सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हुए थे।


बता दें कि सड़क मार्ग से पटना से भागलपुर जा रहे सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बी पी सिंह पर बेगूसराय एन एच 31 पर आरोपियों के द्वारा हमले किए जाने मामले की सुनवाई कर रहे अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने इस हमला मामले मे 5 आरोपित को हमला करने का दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 147 148 427 337 353 और 189 में दोषी घोषित किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 20 मई को होगी।