ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार के थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, लापरवाही बरतने पर SP ने नाप दिया Bihar News: बिहार के थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, लापरवाही बरतने पर SP ने नाप दिया CM नीतीश अपने 'बख्तियारपुर' में गंगा नदी की पुरानी धारा लौटायेंगे ! सरकार ने खोल रखा है खजाना...3427 लाख का खर्चा Joe Root: भारत के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से महज 2 कदम दूर रूट, स्टीव स्मिथ को इस मामले में छोड़ेंगे पीछे Bihar Rain Alert: लगातार आंधी-तूफान और तेज बारिश के लिए कमर कस लें, मौसम विभाग का डबल अलर्ट जारी Bihar News: रेरा बिहार का नया कदम, रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स को मिलेगा QR कोड; पारदर्शिता होगी सुनिश्चित Bihar News: रेरा बिहार का नया कदम, रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स को मिलेगा QR कोड; पारदर्शिता होगी सुनिश्चित Bihar Crime News: बिहार में 16 साल की प्रेग्नेंट लड़की की हत्या, संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी Bihar Crime News: बिहार में 16 साल की प्रेग्नेंट लड़की की हत्या, संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी सात फेरों से पहले प्रेमी संग भागी दुल्हन, छोटी बहन से कराई गई शादी

Anant Singh: पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका; अभी जेल में ही रहेंगे छोटे सरकार

Anant Singh: पटना की सेशन कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद कहा कि अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती है।

Bihar News

15-Feb-2025 05:44 PM

By FIRST BIHAR

Anant Singh: मोकामा गोलीकांड में बेऊर जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को पटना की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना की सेशन कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद कहा कि अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट का रूख करना होगा।


दरअसल, मोकामा के पंचमहला थाना क्षेत्र में बीते 22 जनवरी को हुई गोलीबारी मामले में अनंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया था। न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद अनंत सिंह ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई।


बीते 5 फरवरी को अनंत सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर एमपी-एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई हुई थी। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 6 फरवरी को कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद पूर्व विधायक ने एक बार फिर से जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी।


15 फरवरी को कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने अनंत सिंह की जमानत का विरोध किया। सेशन कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि हम अनंत सिंह को बेल नहीं दे सकते हैं। सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब अनंत सिंह जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट का रूख कर सकते हैं।