1st Bihar Published by: First Bihar Updated Aug 30, 2025, 9:17:52 AM
प्रतीकात्मक - फ़ोटो रिपोर्टर
Bihar News: शिवहर के श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र में इंद्रदेव मांझी हत्याकांड में तीन दोषियों को प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार ने आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव के मांझी टोला में 12 अगस्त 2023 को रुपये के लेन-देन के विवाद में पड़ोसियों रामबाबू मांझी, उनके पुत्र पवन मांझी और अर्जुन मांझी ने मिलकर इंद्रदेव मांझी की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई रामचंद्र मांझी ने श्यामपुर भटहां थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने 17 अगस्त 2023 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य के साथ कोर्ट में अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों की जांच के बाद प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार ने रामबाबू मांझी, पवन मांझी और अर्जुन मांझी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे न चुकाने पर सजा की अवधि छह माह बढ़ जाएगी।
रिपोर्टर: समीर कुमार झा