1st Bihar Published by: RITESH HUNNY Updated May 09, 2026, 12:46:12 PM
प्रतिकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google
Bihar News: सहरसा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार की कोर्ट ने बलवाहाट थाना प्रभारी एवं अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने तथा वेतन रोकने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश एक अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के बाद दिया है।
न्यायालय ने जमानत याचिका की सुनवाई के क्रम में केस डायरी उपलब्ध कराने का आदेश दिया लेकिन कई डेट के बाद भी केस डायरी उपलब्ध नहीं कराई गई। अदालत ने थाना प्रभारी एवम् अनुसंधानकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अदालत में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया किंतु दोनो उपस्थित नहीं हुए।
थाना प्रभारी के द्वारा अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर अदालत ने सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए एसपी के माध्यम से वेतन रोकने एवम् गैर जमानती वारंट का अनुपालन करने बाद अदालत को सूचित करने का आदेश दिया है। थाना प्रभारी द्वारा केस डायरी आपराधिक इतिहास एवम् जख्म प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराया गया
जबकि आरोपी प्रिंस कुमार अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जमानत की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को अगले आदेश तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश पारित किया। आरोपी के विरुद्ध बलवाहाट थाना में कांड दर्ज किया गया है। कोर्ट के सख्त रूख के बाद जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।