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राज्यकर्मियों की दूसरी शादी को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, इजाजत नहीं ली तो लगेगा ये झटका

PATNA: राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है सरकारी सेवा में रहते हुए अगर किसी कर्मी ने दूसरी शादी की तो उसे तभी अवैध माना जाएगा जब इ

राज्यकर्मियों की दूसरी शादी को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, इजाजत नहीं ली तो लगेगा ये झटका
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PATNA: राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है सरकारी सेवा में रहते हुए अगर किसी कर्मी ने दूसरी शादी की तो उसे तभी अवैध माना जाएगा जब इसके लिए सरकार से पहले अनुमति ली गई हो सरकारी सेवकों पर भी लागू होगा जिन्हें पर्सनल लॉ के तहत मान्यता मिल गई हो लेकिन सरकार से इजाजत नहीं लेने पर शादी मान्य नहीं होगी।



जान लें कि अगर ये कर्मचारी सरकार से परमिशन लिए बगैर या पति या पत्नी के रहते भर में दूसरी शादी करते हैं तो उनके होने वाले संतान को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल के दौरान मौत हो जाती है तो ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं ले सकेंगे। अगर सरकार से अनुमित लेने के बाद ये दूसरी शादी करते हैं, तो जीवित पत्नियों या इनके बच्चे को अनुकंपा का फायदा मिलेगा। इसमें भी पहली पत्नी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों, डीजीपी, अनुमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी किया है।



सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में दूसरी शादी से जुड़े अनुकंपा लाभ की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि दूसरी शादी के बाद अनुकंपा के तहत नौकरी का लाभ तभी मिलेगा, जब उन्होंने सरकार से परमिशन ले रखी हो और विधिसम्मत शादी रचाई हो। इस तरह के मामलों में सरकार के स्तर से तय तमाम नियम-कायदों का पालन करना जरुरी माना जाएगा। अगर किसी मामले में एक से ज्यादा शादी वैद्य हो, तब भी सभी जीवित पत्नियों का अनुकंपा के आधार पर बहाली के लिए आश्रितों की श्रेणी में पहला स्थान ही होगा। इसमें भी पहली पत्नी को ही प्राथमिकी दी जाएगी। अन्य पत्नी जब तक अनापत्ति शपथ-पत्र जमा न करें तब तक उनके बहाली पर विचार नहीं किया जाएगा। 

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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