ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: परिवहन विभाग की जांच के दौरान हादसे में पुलिसकर्मी घायल, मदद करने की बजाय मौके से फरार हुए अफसर Bihar News: सोशल मीडिया के जुनून ने ली जान की बाजी, युवक रेल इंजन पर चढ़कर हुआ घायल Life Style: नकली कॉफी से रहें सावधान, आपकी सुबह की चुस्की बिगाड़ सकती है सेहत Bihar News: विधान परिषद डाटा डिलीट मामले में SIT का गठन, CIBER SP की अगुआई में 6 सदस्यीय टीम करेगी जांच Bihar Crime News: गया में युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों का पुलिस के खिलाफ हंगामा Bihar News: इंडो-नेपाल बॉर्डर पर मानव तस्करी की कोशिश नाकाम, एक युवक गिरफ्तार Bihar News: बिहार को मिलेगा नया एयर कनेक्शन, इस एयरपोर्ट से उड़ानें होंगी जल्द शुरू Bihar News: पुलिस टीम पर हमले में 3 जवान घायल, अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी Bihar News: बिहार में गर्मी से बचाव का अनोखा ठिकाना, मिलेगा गोवा जैसा मजा; जानिए... Iran Israel War: खामनेई ने किया जंग का ऐलान, फतह मिसाइल से इजरायल पर हमला; तेल अवीव और तेहरान में भारी तबाही

Bihar News: वाहन मालिक कृपया ध्यान दें! 1 अप्रैल से पहले करा लें यह जरूरी काम, वरना परिवहन विभाग वसूलेगा भारी जुर्माना

Bihar News: बिहार में परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के लिए एक जरूरी खबर है. वाहन मालिक आगामी 1 अपैल से पहले पहले यह जरूरी काम करा लें, नहीं तो आपको मोटा जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

Bihar News

05-Mar-2025 12:22 PM

By First Bihar

Bihar News: बिहार में वाहन चालकों को अब यातायात और वाहन सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, नहीं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। परिवहन विभाग वाहन चालकों पर शिकंजा कसते हुए जुर्माने से बचने के लिए नियमों के अनुपालन पर जोर दे रहा है। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है कि सभी वाहन अनिवार्य नियमों का पालन करें, जिसमें हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का इस्तेमाल भी शामिल है।


HSRP के बिना वाहन अब परिवहन विभाग के रडार पर हैं और विभाग ने 1 अप्रैल से भारी जुर्माना लगाने की योजना बनाई है। यह पहल उन वाहनों के लिए है जिन्होंने अभी तक HSRP की अनिवार्यता का पालन नहीं किया है, जो सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। HSRP, एक एल्यूमीनियम से बनी नंबर प्लेट है जिसमें होलोग्राम और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एक अद्वितीय कोड होता है। यह वाहन की सुरक्षा बढ़ाने और यातायात प्रबंधन में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।


HSRP में वाहन के बारे में सभी आवश्यक जानकारी होती है, जिससे यह वाहन पंजीकरण संख्याओं की जालसाजी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि डिलीवरी से पहले सभी वाहनों पर HSRP लगाना डीलर की जिम्मेदारी है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों सहित सभी वाहनों के लिए HSRP होना अनिवार्य है। वाहन मालिकों को इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता है, और यदि कोई डीलर HSRP लगाने के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगता है, तो उसका ट्रेडिंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।


विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से पहले वाहन खरीदने वाले सभी वाहन मालिकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि उनके वाहन HSRP से सुसज्जित हैं। इसका पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे सभी वाहन मालिकों के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण हो गया है। फर्जी HSRP बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर ऐसी अवैध गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। फर्जी नंबर प्लेट लगे वाहनों के मामलों के कारण ई-चालान जारी करने में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे वाहन पंजीकरण विवरण में विसंगतियां सामने आ रही हैं।


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और जिला परिवहन अधिकारियों को फर्जी नंबर प्लेट बनाने और लगाने वालों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मोटर वाहन निरीक्षक राकेश रंजन ने HSRP के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नए और पुराने दोनों तरह के वाहनों पर जुर्माना लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, "HSRP सभी नए और पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य है। ऐसे वाहनों पर जुर्माना लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा," और गैर-अनुपालन पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने HSRP के बिना किसी भी वाहन की डिलीवरी पर रोक लगा दी है।