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Patna School News: पटना के सभी स्कूलों का टाइम टेबल बदला, DM ने जारी किया आदेश; जानिए.. क्या है नया समय

patna school news

31-Jan-2025 05:21 PM

By FIRST BIHAR

Patna School News: पटना के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। अब पटना में सभी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। यह आदेश 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक लागू रहेगा।


दरअसल, ठंड के कारण पिछले कई दिनों से पटना के सभी स्कूलों में कक्षाओं का संचालन नए समय पर किया जा रहा था। सभी निजी और सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक संचालित की का रही थीं। डीएम ने 31 जनवरी तक इसी समय पर स्कूलों के संचालन का आदेश जारी किया था लेकिन अब ठंड कम होने के बाद एक बार फिर से स्कूलों की टाइम टेबल बदल दिया गया है।


पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर जिला प्रशासन ने पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन ने 1 फरवरी से स्कूलों की टाइम टेबल बदल दिया है। अब सभी कक्षाएं सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर साढ़े तीन बजे तक संचालित की जाएंगी। यह आदेश 8 फरवरी तक प्रभारी रहेगा। इससे पहले सुबह 9 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक कक्षाएं संचालित की जा रही थीं।


जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि “जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुयी है. जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1109, दिनांक 26.01.2025 के क्रम में मैं, डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 08:30 बजे से पहले एवं अपराह्न 03:30 बजे के पश्चात् प्रतिबंध लगाता हूँ। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियाँ को पुनर्निधारित करेंगे। प्री-बोर्ड / बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किये जाने वाली विशेष कक्षाओं / परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। उपर्युक्त आदेश पटना जिले में दिनांक 01.02.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 08.02.2025 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश दिनांक 31.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया"।