Hindi News / bihar / patna-news / पटना में पीक आवर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, ट्रैफिक पुलिस...

पटना में पीक आवर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया विशेष अभियान

Patna Traffic: पटना में पीक आवर के दौरान भारी व्यावसायिक वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सुबह, दोपहर और शाम के व्यस्त समय में ट्रक, हाइवा, पिकअप और कंक्रीट मिक्सचर मशीन समेत भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Jul 07, 2026, 11:02:13 AM

Patna Traffic

प्रतिकात्मक तस्वीर - फ़ोटो AI

Patna Traffic: पटना शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर के व्यस्त समय (पीक आवर) में व्यावसायिक भारी वाहन, कंक्रीट मिक्सचर मशीन और अन्य भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।


पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक किसी भी भारी व्यावसायिक वाहन को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।


पासधारी वाहनों पर भी लागू होगा प्रतिबंध

यातायात पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधित समय के दौरान किसी भी पासधारी वाहन को भी पीक आवर में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी चेक पोस्ट को निर्देश दिया गया है कि तय समय में किसी भी व्यावसायिक या भारी वाहन का परिचालन नहीं होने दिया जाए। इस प्रतिबंध के दायरे में पिकअप, ट्रक, हाइवा, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीन, कंक्रीट मिक्सचर मशीन समेत अन्य भारी वाहन शामिल हैं।


पहले दिन आठ पर कार्रवाई

ट्रैफिक एसपी के आदेश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के पहले ही दिन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान 8 कंक्रीट मिक्सचर मशीनों समेत कई अन्य भारी वाहनों को पकड़ा। इसके अलावा, सड़क किनारे अवैध रूप से पार्क किए गए ई-रिक्शा पर भी कार्रवाई की गई।


जाम कम करने के लिए अभियान

यातायात पुलिस का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पीक आवर में सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव कम करना है, ताकि आम लोगों को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिल सके। पुलिस ने वाहन मालिकों और आम लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय में भारी वाहनों का परिचालन न करें और यातायात नियमों का पालन करें। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।