1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Jun 13, 2026, 5:33:55 PM
प्रतिकात्मक तस्वीर - फ़ोटो AI
Bihar E-Challan: बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन कर ई-चालान की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ परिवहन विभाग अब सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माना नहीं भरने पर संबंधित वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
परिवहन विभाग के नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई वाहन मालिक छह महीने के भीतर ई-चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसके वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और संबंधित चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ई-चालान प्रणाली लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन चालक जुर्माना भरने में लापरवाही बरत रहे हैं। अधिकांश लोग तभी चालान का भुगतान करते हैं, जब वाहन के दस्तावेजों को अपडेट कराने या किसी अन्य परिवहन सेवा की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण विभाग ने अब सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है।
परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर ली है, जिन पर तीन महीने या उससे अधिक समय से चालान बकाया है। आंकड़ों के मुताबिक, केवल नालंदा जिले में 6,512 वाहनों पर कुल 13 करोड़ 55 लाख 69 हजार 955 रुपये का जुर्माना लंबित है। विभाग इन मामलों की लगातार निगरानी कर रहा है।
यदि किसी वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, तो वाहन मालिक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वाहन के दस्तावेजों का नवीनीकरण या अपडेट नहीं हो सकेगा। वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण (ट्रांसफर) नहीं किया जा सकेगा। वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को बेचना संभव नहीं होगा। परिवहन विभाग की कई ऑनलाइन सेवाएं भी बंद हो सकती हैं।
परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की सलाह देते हुए विभिन्न उल्लंघनों पर निर्धारित जुर्माने की जानकारी भी साझा की है:
बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर: 5,000 रुपये
शराब पीकर वाहन चलाने पर: 10,000 रुपये या छह महीने तक की जेल
ओवरस्पीडिंग पर: 1,000 से 2,000 रुपये
बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के: 1,000 रुपये
रेड लाइट जंप करने पर: 1,000 से 5,000 रुपये
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर: 5,000 रुपये
खतरनाक ड्राइविंग करने पर: 5,000 रुपये
एंबुलेंस या आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर: 10,000 रुपये तक जुर्माना
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने बकाया ई-चालान का भुगतान कर दें। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में वाहन, लाइसेंस और अन्य परिवहन सेवाओं से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।