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BIHAR POLICE : गोली चलाने वाले 'थानेदार' को पुरस्कार...9 अप्रैल को 'मेडल', विवाद बढ़ा तो वीर पशुपति मेडल देने का आदेश लिया गया वापस

गायघाट थाना विवाद के बाद मुजफ्फरपुर के थानाध्यक्ष राजा कुमार का वीर पशुपतिनाथ मेडल और प्रशस्ति पत्र रोक दिया गया। यह कदम पुलिस में जिम्मेदारी, नैतिकता और उत्कृष्ट सेवा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया।

BIHAR POLICE : गोली चलाने वाले 'थानेदार' को पुरस्कार...9 अप्रैल को 'मेडल', विवाद बढ़ा तो वीर पशुपति मेडल देने का आदेश लिया गया वापस
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BIHAR POLICE : बिहार पुलिस में अनुशासन और नैतिकता की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। गायघाट थाना क्षेत्र में हुए विवादित मामले के बाद अब मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना के तात्कालिक थानाध्यक्ष राजा कुमार को “वीर पशुपतिनाथ मेडल” और प्रशस्ति पत्र से वंचित करने का निर्णय लिया गया है।

क्या है पूरा मामला.....

मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली चलाने के आरोप में तात्कालिक थानाध्यक्ष राजा कुमार का नाम सामने आया था। इनके ऊपर यह आरोप था कि मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरनियां गांव में पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान इन्होंने अपने सरकारी पिस्टल से गोली चलाई और इससे एक किसान जगतवीर राय की मौत हो गई। विवाद बढडने के बाद SHO राजा कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही 18 मार्च को गायघाट थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है. 

वैशाली में दिया जाना था मेडल..... 

तात्कालिक थानेदार राजा कुमार को सम्मानित करने का पत्र जारी हो गया. इन्हें वैशाली के बलिगांव में आयोजित होने वाले शहीद पशुपतिनाथ स्मारक समिति जिसके अध्यक्ष वैशाली के पुलिस अधीक्षक हैं, की तरफ से “वीर पशुपतिनाथ मेडल” मिलना था. बजाप्ता घटना के अगले दिन यानि 19 अप्रैल को इसका पत्र भी जारी हो गया. विवाद बढ़ा तो अब इस पर रोक लगा दी गई है। तिरहुत क्षेत्र के डीआईजी ने राजा कुमार को वीर पशुपति मेडल देने पर रोक लगा दिया है.  सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, उन अधिकारियों को “वीर पशुपतिनाथ मेडल” से सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने उत्कृष्ट सेवा और बहादुरी का प्रदर्शन किया हो। 


मुजफ्फरपुर जिले के इस थानाध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोपों और कर्तव्य लापरवाही के चलते तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उप-महानिरीक्षक ने उनके सम्मान को रोकने का आदेश जारी किया है। डीआईजी ने इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों,पटना पुलिस मुख्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर तथा शहीद पशुपतिनाथ स्मारक समिति बलिगांव को भेजी है.


मालूम हो कि, मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना की पुलिस 17 मार्च की देर रात पास्को (POCSO) एक्ट के एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। तभी आरोपी अपने घर से निकल परोस के घर में जा छुपा जिसके बाद पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पड़ोस के घर में पहुंची। इसी बीच ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई। जवाब में स्थानीय लोगों की ओर से भी पुलिस पर गोली चलाई गई। 


इसी गोलीबारी की घटना में एक स्थानीय लोगों को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे में ग्रामीणों का यह आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस के तरफ से जो गोली चली थी जिससे एक शख्स की मौत हुई वह गोली गायघाट के SHO राजा कुमार ने चलाई थी। इसके बाद काफी हो-हल्ला हुआ और इसके मुजफ्फरपुर के एसपी ने राजा कुमार को लाइन हाजिर किया। 

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Tejpratap

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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