ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर Bihar news: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बुलाई अहम बैठक, संघ से समन्वय की दिशा में बड़ा कदम Bihar news: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बुलाई अहम बैठक, संघ से समन्वय की दिशा में बड़ा कदम पुलिस के 'सर्किल इंस्पेक्टर' का कार्यालय बन गया दुकान, रुपया दीजिये नाम हटवाइए और जोड़वाइए, DIG ने कर दिया सस्पेंड Bihar News: मंत्री विजय शाह के खिलाफ बिहार में केस दर्ज, कर्नल सोफिया को बताया था पाकिस्तानियों की बहन Bihar News: मंत्री विजय शाह के खिलाफ बिहार में केस दर्ज, कर्नल सोफिया को बताया था पाकिस्तानियों की बहन BIHAR CRIME: 25 हजार का ईनामी TOP-10 अपराधी टाइगर गिरफ्तार, लंबे समय से थी जमुई पुलिस को तलाश Bihar Crime News: पांच करोड़ के आभूषण लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, दो लाख का इनामी निकला मास्टरमाइंड; कोर्ट का मुंशी भी शामिल Bihar Crime News: पांच करोड़ के आभूषण लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, दो लाख का इनामी निकला मास्टरमाइंड; कोर्ट का मुंशी भी शामिल ‘घर से दो-दो मुट्ठी चावल लेकर ऑफिस आएं’ सरकारी अधिकारी ने कर्मियों को क्यों दिया ऐसा आदेश?

Bihar News: बिहार के लोगों की दूर हो गई बड़ी परेशानी, अब चुटकियों में बनेगा बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट

Bihar News: बिहार में पहले लोगों को जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन बिहार सरकार ने राज्य के लोगों की परेशानी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है.

Bihar News

17-May-2025 01:39 PM

By FIRST BIHAR

Bihar News: बिहार में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बना दिया गया है। अब इन प्रमाण पत्रों के लिए प्रखंड कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह सुविधा पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध करा दी गई है। राज्य कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। 


दरअसल, शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट विभाग के एसीएस एस. सिद्धार्थ ने बताया कि लोगों को आसानी से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मिल सके, इसके लिए प्रत्येक पंचायत में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 


उन्होंने बताया कि पंचायत सरकार भवन में विशेष काउंटर बनाए जाएंगे, जहां आवेदन जमा किए जाएंगे और पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। पहले यह प्रमाण पत्र प्रखंड सांख्यिकी कार्यालय द्वारा बनाए जाते थे।


नए नियमों के अनुसार, यदि किसी बच्चे के जन्म के 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जाता है, तो पंचायत सचिव स्तर से ही उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, यदि बच्चे की उम्र एक महीने से एक साल के बीच है, तो प्रमाण पत्र प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुशंसा पर ही जारी होगा। 


वहीं, एक साल से अधिक समय के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संबंधित व्यक्ति को बीडीओ (प्रखंड विकास पदाधिकारी) के पास जाना होगा। यह व्यवस्था गांवों में प्रमाण पत्र निर्माण को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और त्वरित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।