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लॉकडाउन में शादी-ब्याह पर रोक नहीं, बिहार सरकार ने बनाया नया नियम, इन बातों का रखना होगा ख्याल

PATNA : बिहार में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले दस दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है. इसको लेकर मंगलवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई है. किन-किन क्षे

लॉकडाउन में शादी-ब्याह पर रोक नहीं, बिहार सरकार ने बनाया नया नियम, इन बातों का रखना होगा ख्याल
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PATNA : बिहार में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले दस दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है. इसको लेकर मंगलवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई है. किन-किन क्षेत्रों में लोगों को छूट मिलेगी और किन चीजों पर पाबंदी होगी, विस्तार से इसकी जानकारी दी गई है. शादी विवाह और श्राद्धकर्म के लिए सरकार ने नए नियम बनाये हैं.  सरकार ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है. बारात और वरमाला को लेकर भी सरकार ने कड़े निर्देश जारी किये हैं.


मंगलवात को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर लॉकडाउन लगाने की जानकारी दी. सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि "कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लाॅकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह (Crisis management Group) को कार्रवाई करने हेतू निदेश दिया गया है."


बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद भी शादी समारोह पर  पाबंदी नहीं रहेगी. हालांकि इसके लिए कुछ नए नियम बनाये गए हैं. नई गाइडलाइन में कहा गया है कि शादी में सिर्फ 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी. इतना ही नहीं, जिसके घर भी शादी है. उसे शादी के तीन दिन पहले अपने थाने को सूचना देनी होगी.


आपको बता दें कि शादी ब्याह में बैंड बाजे के साथ नाच-गाने पर रोक लगाई गई है. दरअसल कोरोना को देखते हुए सरकार ने शादी-ब्याह पर कुछ बंदिशें लगायी थीं लेकिन लोग मान नहीं रहे थे. डीजे की धुन पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर नाच-गाने का सिलसिला जारी थी. अब सरकार ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है. ना बजेगा डीजे औऱ ना ही होगा डांस. शादी ब्याह में पहले 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी. सरकार ने बुधवार को इसमे कटौती कर दी है. अब किसी शादी ब्याह में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पायेंगे. यानि बाराती और सराती मिलाकर कुल पचास लोग ही शामिल हो पायेंगे. 


श्राद्धकर्म के लिए भी नए नियम बनाये गए हैं. अंतिम संस्कार या श्राद्धकर्म में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है.





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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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