Bihar News: पटना जिला परिवहन कार्यालय ने बीएच सीरीज वाले 800 से अधिक वाहनों के मालिकों पर टैक्स जमा न करने के कारण 2,500 रुपये प्रति वाहन का जुर्माना लगाया है। इन वाहनों के मालिकों ने एक साथ 14 साल का टैक्स जमा नहीं किया था।
जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल ने बताया कि विभाग ने पहले ही पर्याप्त समय दिया था और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर सूचना दी गई थी। इसके बावजूद टैक्स न जमा करने वालों पर कार्रवाई की गई। यह कदम बिहार सरकार द्वारा 22 जुलाई 2024 को जारी गजट के निर्देशों के तहत लिया गया। गजट के अनुसार, बीएच सीरीज के उन वाहन मालिकों को 60 दिन में बकाया 12 साल का टैक्स जमा करना अनिवार्य था।
साथ ही, परिवहन विभाग ने बिना वैध परमिट या परमिट फेल वाहनों के खिलाफ भी अभियान चलाया। इस दौरान 575 वाहनों को चिन्हित किया गया और प्रत्येक पर 12,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसी जांच और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर टैक्स जमा करें और अपने वाहन के सभी दस्तावेज अपडेट रखें। यह कार्रवाई वाहन मालिकों को अनुशासन में लाने और राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।



