1st Bihar Published by: First Bihar Updated Apr 08, 2026, 7:52:10 PM
चोरी रोकने में HSRP कारगर - फ़ोटो सोशल मीडिया
PATNA: राज्य में जिन वाहनों में अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी है, उनके मालिकों को एक महीने के अंदर इसे अनिवार्य रूप से लगवा लेना होगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाना जरूरी है। वाहन मालिक इसे संबंधित अधिकृत एजेंसी या डीलर के यहां जाकर लगवा सकते हैं।
मंत्री ने बताया कि बिहार में ऐसे वाहनों की संख्या लगभग 52 लाख है। एचएसआरपी लगने से वाहनों की चोरी रोकने और नंबर प्लेट में छेड़छाड़ को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नियम का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 और धारा 50 के तहत 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मंत्री ने वाहन मालिकों से अपील की कि वे अपने जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) कार्यालय से संपर्क कर अपने वाहन का एचएसआरपी विवरण तुरंत अपडेट करा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी या दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी वाहन में एचएसआरपी पहले से है, फिर भी एसएमएस आ रहा है, तो वाहन मालिक घबराएं नहीं। वे संबंधित डीटीओ कार्यालय में जाकर सॉफ्टवेयर में एचएसआरपी का विवरण अपडेट करा लें।