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बिहार के इस जिले में लॉकडाउन का एलान, DM ने उठाया बड़ा कदम

NAWADA : बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है. राजधानी पटना के आलावा अन्य जिलों में भी कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फ़ैल रही है. कोरोना की रोकथाम को लेकर नवादा के डीएम ने

बिहार के इस जिले में लॉकडाउन का एलान, DM ने उठाया बड़ा कदम
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NAWADA : बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है. राजधानी पटना के आलावा अन्य जिलों में भी कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फ़ैल रही है. कोरोना की रोकथाम को लेकर नवादा के डीएम ने एक बड़ा कदम उठाया है. जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने चार दिनों के लिए कंपलीट लॉकडाउन का एलान किया है. डीएम ने वर्चुअल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया है.


नवादा के जिलाधिकारी ने यशपाल मीणा ने चार दिनों के लिए सम्पूर्ण लॉकडाउन का एलान किया है. उन्होंने फिलहाल 4 दिन के लिए यह निर्णय लिया है. बताया जा रहा है कि आगामी शुक्रवार से लेकर सोमवार तक सारे बाजार बंद रहेंगे. सिर्फ और सिर्फ आवश्यक चीजों की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है.


जिलाधिकारी ने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए केवल जरूरी सामानों की दुकानों को खोला जायेगा. मेडिकल ,दूध, किराना दुकान आदि के दूकान खुले रहेंगे. सब्जी बाजार के लिए समय तय किया जायेगा. आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से निबटने के लिए नवादा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट है. अधिक से अधिक लोगों की जांच कराने की दिशा में काम चल रहा है. पॉजिटिव मरीज मिलने पर उन्हें मेडिकल किट मुहैया कराई जा रही है. साथ ही संक्रमितों के इलाके में कन्टेंमेंट जोन बनाया जा रहा है. 


नवादा में प्रखंड के भी बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं. दुकानों को अलग-अलग दिन खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी है. नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकानों को सील किया जा रहा है.


उधर कोरोना संक्रमण की वजह से नवादा व्यवहार न्यायालय को 1 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है. प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. आदेश में बताया गया है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अगले 1 मई तक कोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. आदेश में बताया गया है कि कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने के मकसद से पटना हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को 23 अप्रैल से 01 मई तक के लिए बंद किया जाता है.


जारी आदेश के अनुसार सभी न्यायिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों को को इस दौरान अपने-अपने आवास पर रहने को कहा गया है. साथ ही इस अवधि के दौरान सभी से अपने-अपने मोबाइल फोन को चालू रखने को कहा गया है. गिरफ्तार कैदियों को जेल भेजने के अलावा अन्य कार्य के लिए कोर्ट परिसर में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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