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Bihar Co Action: इस महिला CO ने किया बड़ा कांड ! फर्जी डीड पर कर दिया दाखिल खारिज...शिकायत के बाद मिला यह दंड

किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंचल की तत्कालीन महिला अंचल अधिकारी सुचिता कुमारी पर दाखिल-खारिज में गड़बड़ी कर खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का आरोप सही पाया गया। जांच के बाद पहले निलंबन और अब विभागीय कार्रवाई में दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया है।

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Apr 25, 2026, 12:13:24 PM

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AI से सांकेतिक तस्वीर - फ़ोटो Google

Bihar Co Action:  बिहार की एक महिला अंचल अधिकारी ने बड़ा खेल किया था. सीओ ने दाखिल खारिज में खास को फायदा पहुंचाया. इस आरोप में शिकायत दर्ज हुई थी. आरोपों की जांच के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आरोपी सीओ को सस्पेंड कर दिया था. अब विभागीय कार्यवाही चलाकर उक्त अंचल अधिकारी को दंड दिया गया है.  

किशनगंज के ठाकुरगंज अंचल के तत्कालीन महिला अंचल अधिकारी सुचिता कुमारी जो राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो, भू-अर्जन कार्यालय, औरंगाबाद हैं. इनके खिलाफ आपत्ति एवं साक्ष्य उपलब्ध कराने के बावजूद जालसाजी केवाला का गलत दाखिल खारिज किया गया था. शिकायत के बाद जिला पदाधिकारी, किशनगंज को जांच का जिम्मा दिया गया था. समाहर्ता, किशनगंज मे 29 अप्रैल 2025 द्वारा विभाग को जांच रिपोर्ट दिया. समाहर्ता, किशनगंज से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के बाद 19. जून 2025 सुचिता कुमारी, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज, किशनगंज को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया.

विभाग ने आरोपी अंचलाधिकारी को सस्पेंड करने का बाद विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं समाहर्त्ता, किशनगंज से प्राप्त मंतव्य के समीक्षा के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अचलाधिकारी सुचिता कुमारी के खिलाफ "संचयी प्रभाव के बिना दो (02) वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।