government child scheme: बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उन बच्चों के लिए एक नई सहायता योजना शुरू की है, जिनके पिता नहीं हैं या जो तलाकशुदा मां के साथ रह रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 4000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि उनको पढाई में कोई दिक्कत न हो |
इस पहल की सूचना सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, किलकारी बाल भवन और बच्चों पर काम करने वाली संस्थाओं दे दी दी गई है। आयोग विचार कर रही है कि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए।ताकि उनका समग्र विकास हो सके|
बता दे कि इसके लिए आवेदन से जुडी प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। इच्छुक लाभार्थियों को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद आवेदन की भौतिक जांच की जाएगी और पात्र पाए गए बच्चों को हर महीने राशि प्रदान की जाएगी |
बाल भवन ‘किलकारी’ और आंगनबाड़ी केंद्रों के कई बच्चों ने इस योजना के तहत आवेदन भी कर दिया है। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे योजना की जानकारी छात्रों को दें, ताकि कोई भी बच्चा इस सहायता से वंचित न रह जाए।
आयोग के सदस्य राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है या तलाक के बाद वे मां के साथ रहते हैं। इन बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसीलिए यह योजना शुरू की गई है।अब तक 15,657 बच्चों की पहचान हो चुकी है, और आयोग जिलावार सूची तैयार कर रहा है। इन सूचियों के आधार पर बच्चों को श्रेणियों में बांटकर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।






